घर छोड़ने के बहाने किया विश्वासघात, कोर्ट ने सुनाया 10 साल का सश्रम कारावास
रतलाम- पब्लिक वार्ता,
न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: रतलाम की विशेष अदालत ने छह साल पुराने दुष्कर्म के मामले में आरोपी लाल बिहारी को दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला 2019 का है, जब आरोपी ने मोटरसाइकिल पर महिला को घर छोड़ने का झांसा देकर उसके साथ जबरदस्ती की थी।
अपर लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी ने बताया कि घटना 26 मई 2019 की है। पीड़िता देवका गांव में भोपा को नारियल चढ़ाकर ठिकरिया से पैदल-बाजना की ओर जा रही थी, तभी सूरज बड़ला रोड स्थित स्कूल के पास आरोपी लाल बिहारी (उम्र 34, निवासी ग्राम धोलपुर) बाइक से पहुंचा और महिला को घर छोड़ने का झांसा देकर ग्राम कानवा छावनी ले गया, जहां उसने दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला ने किसी तरह जान बचाकर पति को पूरी घटना बताई और बाद में बाजना थाना में मामला दर्ज कराया गया।
डीएनए रिपोर्ट से मिली पुष्टि
पुलिस जांच में डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आरोपी के खिलाफ मजबूत सबूत अदालत में पेश किए गए। 44 सुनवाई के बाद न्यायाधीश बरखा दिनकर ने लाल बिहारी को दोषी पाया।
जानिए क्या रही सजा:
- धारा 366 (अपहरण) – 8 साल सश्रम कारावास + ₹500 जुर्माना
- धारा 376(1) (दुष्कर्म) – 10 साल सश्रम कारावास + ₹1000 जुर्माना
- धारा 506(भाग-2) (धमकी) – 3 साल सश्रम कारावास + ₹500 जुर्माना
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ भुगतनी होंगी, यानी कुल मिलाकर आरोपी को 10 वर्ष तक जेल में रहना होगा।