रतलाम- पब्लिक वार्ता,
न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: थाना नामली क्षेत्र में दिनदहाड़े हुई नकबजनी की सनसनीखेज वारदात का रतलाम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 10 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से आए अंतरराज्यीय चोरी गिरोह के दो कुख्यात आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी गए सोने-चांदी के जेवरात, वारदात में प्रयुक्त कार और विशेष ताला तोड़ने के औजार जप्त किए हैं।
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गिरफ्तार आरोपितों के नाम
इरफान पिता मुन्न सैफी (38 वर्ष) निवासी जाकिर हुसैन कॉलोनी, मेरठ तथा
आमिर पिता तस्लीम पठान (38 वर्ष) निवासी जाकिर कॉलोनी, इकबाल नगर, मेरठ (उत्तर प्रदेश) हैं। दोनों पर हत्या समेत 10 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होना सामने आया है।

दिनदहाड़े दिया चोरी को अंजाम
एसपी अमित कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि 27 जनवरी को फरियादी सुरेश पिता प्रहलाद धाकड़, निवासी कस्बा नामली, ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फरियादी सुबह करीब 11 बजे घर पर ताला लगाकर खेत गया था। शाम करीब 5 बजे लौटने पर घर का मुख्य ताला टूटा मिला और अलमारी से सोने-चांदी के जेवरात चोरी हो चुके थे।

प्रकरण दर्ज कर एएसपी शहर राकेश खाखा एवं एसडीओपी किशोर पाटनवाला के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गायत्री सोनी के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम गठित की गई।

300 किमी पीछा कर पकड़े गए आरोपी
पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों का विश्लेषण किया, जिसमें एक संदिग्ध कार नजर आई। वाहन की पतारसी करते हुए पुलिस ने पीछा शुरू किया। आरोपी बड़नगर होते हुए उज्जैन की ओर भागे और हाईवे पर पुलों के नीचे से वाहन उतार-चढ़ाकर व बार-बार रास्ते बदलकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करते रहे।
करीब 300 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पुलिस ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के पास ग्राम बाहर पत्थर क्षेत्र में आगे-पीछे से घेराबंदी कर कार सहित दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।
तरीका-ए-वारदात
पूछताछ में सामने आया कि आरोपी हाईवे किनारे स्थित सुनसान मकानों को निशाना बनाते थे। ताला तोड़ने के लिए उन्होंने विशेष औजार बनवा रखे थे, जिससे 10 मिनट के भीतर चोरी को अंजाम दे देते थे।
आरोपी इरफान सिर मुंडा होने के कारण वारदात के समय विग (नकली बाल) लगाता था। दोनों के पास से अलग-अलग कपड़े और चश्मे भी मिले हैं, जिनका उपयोग वे वारदात के बाद हुलिया बदलने में करते थे।
जप्त मशरूका
- सोने का मंगलसूत्र (5.5 ग्राम) – ₹85,000
- सोने की अंगूठी (1 ग्राम) – ₹16,000
- सोने के 18 मोती (5 ग्राम) – ₹80,000
- चांदी की पायजेब (100 ग्राम) – ₹36,000
- चांदी की 6 बिछड़ी (15 ग्राम) – ₹5,400
- ताला तोड़ने के 2 लोहे के औजार
- घटना में प्रयुक्त कार – ₹3,00,000
कुल जप्त मशरूका की कीमत: ₹5,22,400
आपराधिक रिकॉर्ड
सीसीटीएनएस जांच में सामने आया कि आरोपी आमिर के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर व एंटी सोशल एक्टिविटी सहित 10 गंभीर अपराध दर्ज हैं। वहीं इरफान के विरुद्ध चोरी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर एक्ट सहित 11 अपराध दर्ज पाए गए। दोनों लंबे समय से फरार चल रहे थे।
पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका
इस कार्रवाई में निरीक्षक गायत्री सोनी, उप निरीक्षक कन्हैया अवस्थी, सहायक उप निरीक्षक प्रदीप शर्मा, हीरालाल चंदन, प्रधान आरक्षक नारायण सिंह, दिलीप रावत, आरक्षक माखन सिंह व रविन्द्र कुमार की अहम भूमिका रही।
साथ ही साइबर सेल एवं सीसीटीएनएस शाखा का भी सराहनीय योगदान रहा।