MP News: मध्यप्रदेश में 19 धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री बंद, नई आबकारी नीति लागू

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भोपाल- पब्लिक वार्ता,

न्यूज़ डेस्क। MP News: मध्यप्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। एक अप्रैल 2025 से लागू हुई नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश के 19 धार्मिक क्षेत्रों में शराब की 47 दुकानें बंद कर दी गई हैं। इन क्षेत्रों में अब बार भी संचालित नहीं किए जा सकेंगे, और भविष्य में यहां शराब के नए लाइसेंस भी जारी नहीं होंगे।

किन क्षेत्रों में बंद हुई शराब की दुकानें

राज्य सरकार द्वारा जिन 19 धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया गया है, वे इस प्रकार हैं

  • नगर निगम – उज्जैन
  • नगर पालिका – मैहर, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर
  • नगर पंचायत – महेश्वर, ओंकारेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, चित्रकूट, अमरकंटक
  • ग्राम पंचायत – बांदकपुर, कुंडलपुर, बरमान खुर्द, लिंगा, बरमान, सलकनपुर

इन क्षेत्रों में स्थित सभी शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं।

उज्जैन के काल भैरव मंदिर में भी बंद हुई शराब की दुकान

उज्जैन स्थित काल भैरव मंदिर में श्रद्धालु भगवान को शराब का भोग लगाते हैं। इसी परंपरा को देखते हुए मंदिर के भीतर ही एक शराब की दुकान संचालित की जा रही थी। लेकिन अब सरकार के नए फैसले के तहत यह दुकान भी बंद कर दी गई है। श्रद्धालुओं को अब बाहर से शराब लानी होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की नई आबकारी नीति 2025

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई आबकारी नीति 2025 को लागू कर दिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखना है। आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने बताया कि इन 19 धार्मिक क्षेत्रों में भविष्य में भी किसी प्रकार की शराब दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शराब दुकानदारों को नहीं मिलेगा पुनर्वास विकल्प

सरकार के इस फैसले से शराब कारोबारियों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उन्हें अपनी दुकानें किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की अनुमति भी नहीं दी गई है। इससे प्रभावित दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

नई नीति का असर

  • 19 धार्मिक क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध
  • 47 शराब दुकानें और बार हुए बंद
  • धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनी रहेगी
  • शराब व्यवसायियों को स्थानांतरण की अनुमति नहीं
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