रतलाम- पब्लिक वार्ता,
न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: अवैध हथियार के साथ पकड़ाए दीपू उर्फ दीपक टांक और उसके साथी विनोद शर्मा को न्यायालय ने तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं सह आरोपी बलवंतसिंह गोयल और अविनाश उर्फ चिंटू टांक को अदालत ने बरी कर दिया। यह कार्रवाई सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव की अदालत में की गई।
मामला कैसे शुरू हुआ
दिनांक 22 मार्च 2021 को मुकुल पंवार निवासी विनोबा नगर, रतलाम ने थाना दीनदयाल नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि वर्ष 2020 में आरोपी दीपू टांक, विनोद शर्मा सहित चार लोगों ने उन्हें आशापुरा होटल में बुलाकर दुश्मन पिंटू टांक को खत्म करने का दबाव बनाया।
शिकायत के अनुसार आरोपियों ने कहा कि—
- “पिंटू टांक को मार दो, सारे खर्चे हम उठाएंगे”
- जेल जाने पर घर खर्च देने का आश्वासन
- 2 लाख रुपये अतिरिक्त देने की बात
- हथियार और कारतूस सौंपकर हत्या की साजिश
फरियादी ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने लगातार धमकियां दीं और कहा कि काम नहीं किया तो उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। फरियादी के पास सभी ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद थीं।
गिरफ्तारी और हथियार जब्ती
22 मार्च 2021 को पुलिस ने कार्रवाई की—
दीपू टांक गिरफ्तार, उसके बताए स्थान से
- जमीन में दबाकर रखी गई देसी पिस्टल और चार जिंदा राउंड बरामद
विनोद शर्मा गिरफ्तार, होटल पीछे से
- प्लास्टिक बैग में पिस्टल और चार राउंड कारतूस
जप्ती के बाद आरोपियों पर अतिरिक्त धाराएँ लगाई गईं:
- धारा 120B, 506 IPC
- आर्म्स एक्ट की धाराएँ
पूरी जांच के बाद चालान अदालत में प्रस्तुत किया गया।
फैसला
अदालत ने सुनवाई पूर्ण कर निर्णय सुनाया—
दीपू टांक — 3 वर्ष सजा + ₹1000 जुर्माना
विनोद शर्मा — 3 वर्ष सजा + ₹1000 जुर्माना
बलवंत सिंह और चिंटू टांक — बरी
ध्यान देने योग्य बात यह रही कि फरियादी मुकुल पंवार ने 16 जून 2022 को न्यायालय में आरोपियों से लिखित समझौता कर लिया था।