
रतलाम – पब्लिक वार्ता,
जयदीप गुर्जर। Ratlam News: पत्नी के अवैध संबंधों की शंका में उसकी गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया की अदालत ने सुनाया। फैसले की खास बात यह रही की कोर्ट ने नाबालिग बेटे-बेटी के बयान पर सजा दी। साथ ही 5 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने की।
क्या है मामला
अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीवसिंह चौहान ने बताया कि घटना 13 अक्टूबर 2019 की है। मृतका नाजमीन की मां शहनाज (प्रतापगढ़ राजस्थान) ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी का निकाह 15 साल पहले आरोपी अनीस कुरैशी निवासी बांसवाड़ा से हुआ था। आरोपी को पत्नी नाजमीन और मकान मालिक सलीम के अवैध संबंधों का शक था। इस कारण उनका अक्सर झगड़ा होता था। अनीस ने उसे फोन मर बताया था की मृतिका नाजमीन का रतलाम के हाट रॉड निवासी मकान मालिक सलीम से अवैध संबंध है। जिस पर दोनों को समझाया था। जिसके बाद उसे कॉल पर बेटी नाजमीन की हत्या की जानकारी मिली। जिसके बाद थाना स्टेशन रोड पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया।
कोर्ट में बेटी व बेटे ने बताया की घटना वाली रात झगड़े के दौरान मां नाजमीन ने कहा कि वह अनीस के साथ नहीं रहना चाहती और सलीम के साथ रहेगी। इससे गुस्साए अनीस ने नाजमीन का गला दबाकर हत्या कर दी।
18 गवाह हुए पेश
मृतका की बेटी और बेटे ने कोर्ट में बयान दिए कि उनके पिता ने गला दबाकर उनकी मां की जान ली। पड़ोसी ने भी घटना की पुष्टि की। अभियोजन पक्ष ने मामले में 18 गवाहों को पेश किया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी अनीस कुरैशी को दोषी मानते हुए उम्रकैद और 5 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट में 18 गवाह पेश किए गए। मृतक के नाबालिग बेटे और बेटी के बयान अहम माने गए। इन्होंने गला दबाकर हत्या करना बताया था। कोर्ट ने अनीस (40) पिता मोहम्मद शरीफ कुरैशी निवासी कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा वर्तमान निवासी धबाईजी का वास रतलाम को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा दी।