Ratlam News: नगर निगम की कार्रवाई: बकाया नहीं चुकाने पर 3 दुकानें सील, 3.08 लाख की वसूली  

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रतलाम- पब्लिक वार्ता,

न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: नगर निगम रतलाम द्वारा बकाया किराया वसूली की कार्रवाई तेज कर दी गई है। निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट के निर्देशानुसार राजस्व विभाग ने बकाया किराया जमा नहीं करने पर 3 दुकानों को सील कर दिया, साथ ही 3.08 लाख रुपये की वसूली की गई।  

राजस्व अमले ने तिलक मार्केट में मोहम्मद सलीम और माणक चौक में मेसर्स अली हुसैन व सुधा-रामचंद्र की दुकान को सील किया। निगम की ओर से स्पष्ट किया गया है कि बकाया किराया जमा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।  

पिछले दो दिनों में 6 दुकानों और 2 गुमटियों को सील किया गया है। इस दौरान कुल 6.96 लाख रुपये की वसूली की गई। नगर निगम द्वारा दुकानदारों से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द अपने बकाया का भुगतान करें अन्यथा उनकी दुकानों को सील किया जा सकता है।  

8 मार्च को नेशनल लोक अदालत: संपत्तिकर और जलकर बकायादारों को राहत  

रतलाम, 6 मार्च। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 8 मार्च शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान संपत्तिकर और जलकर बकायादारों को अधिभार सरचार्ज में छूट दी जाएगी।  

बकायादार नगर निगम कार्यालय फायर स्टेशन भवन के पास और जिला न्यायालय परिसर में आयोजित शिविर में बकाया राशि जमा कर सकते हैं।  

छूट की प्रमुख शर्तें:  

₹50000 तक के संपत्तिकर बकाया पर 100 प्रतिशत अधिभार छूट  

₹10000 तक के जलकर बकाया पर 100 प्रतिशत अधिभार छूट  

₹50000 से 100000 के संपत्तिकर बकाया पर 50 प्रतिशत अधिभार छूट  

₹10000 से 50000 के जलकर बकाया पर 75 प्रतिशत अधिभार छूट  

₹100000 से अधिक के संपत्तिकर बकाया पर 25 प्रतिशत अधिभार छूट  

₹50000 से अधिक के जलकर बकाया पर 50 प्रतिशत अधिभार छूट  

यह छूट सिर्फ 8 मार्च 2025 की नेशनल लोक अदालत के लिए मान्य होगी और केवल वर्ष 2023-24 तक की बकाया राशि पर लागू होगी।  

नगर निगम ने बकायादारों से अपील की है कि वे इस एकदिवसीय विशेष अवसर का लाभ उठाकर अपनी बकाया राशि जमा करें और अधिभार में दी जा रही छूट का फायदा उठाएं।  

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