
रतलाम- पब्लिक वार्ता,
न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: नामली थाना क्षेत्र के सेमलिया रोड पर जमीन के सीमांकन के दौरान हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी मानते हुए 5-5 साल के सश्रम कारावास और 2-2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीना आशापुरा ने सुनाया।
जिला लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि घटना 1 जून 2022 को दोपहर करीब 12:30 बजे की है। फरियादी भंवरलाल अपने खेत पर स्थित नवज्योति विद्यापीठ की बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य देख रहे थे, तभी यह विवाद हुआ।
आरोपियों ने मिलकर किया हमला
घटना के दौरान आरोपी प्रेमा बाई ने सीमांकन को हटाने की कोशिश की, जिसका फरियादी के बेटों ने विरोध किया। इसके बाद महेश, गोविंद और पंकज लाठी लेकर मौके पर पहुंचे।
- पंकज ने फरियादी के बेटे विजय के सिर पर लाठी से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
- महेश और गोविंद ने विजय के भाई अजय पर हमला कर पैर में चोटें पहुंचाईं।
- प्रेमा बाई और नवीन ने फरियादी के पोते निखिल पर लाठी से हमला किया।
- झगड़े में फरियादी भंवरलाल और उनकी पत्नी आनंद राठौर ने बीच-बचाव किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।
14 गवाह और 40 दस्तावेजी साक्ष्य पेश
पुलिस ने विवेचना के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों के बयान और 40 दस्तावेजी साक्ष्य कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए। वैज्ञानिक एवं प्रत्यक्ष साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।