Ratlam News: तीन लोगों पर जानलेवा हमला: आरोपी अभय पितलिया को तीन अलग-अलग मामलों में 6-6 वर्ष की सजा

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रतलाम- पब्लिक वार्ता,

न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: नाहरपुरा क्षेत्र में तीन व्यक्तियों पर जानलेवा हमला करने के आरोपित अभय उर्फ अब्बू पितलिया को न्यायालय ने गंभीर धाराओं में दोषी पाते हुए तीन अलग-अलग काउंट में 6-6 वर्ष के सश्रम कारावास, कुल ₹9000 अर्थदंड, तथा आयुध अधिनियम की धारा 25(1B) के तहत अतिरिक्त 2 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹1000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।

यह फैसला अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री निर्मल मंडोरिया द्वारा सुनाया गया। प्रकरण में पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने की।

घटना का विवरण

फरियादी हरीश ने 25 मार्च 2019 की शाम 6 बजे सिविल हॉस्पिटल रतलाम में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
फरियादी के अनुसार—

  • वह और उसका परिवार नाहरपुरा में रहते हैं और वहीं ऑटो गैरेज चलाते हैं।
  • पड़ोस में रहने वाला अभय पितलिया आए दिन वाहन खड़े करने को लेकर विवाद करता था।
  • घटना के दिन अभय ने पहले फरियादी के पिता गोवर्धन से गाली-गलौज कर झगड़ा किया और
  • जान से मारने की नीयत से चाकू से पेट और कोहनी पर वार किया।
  • बीचबचाव में आए फरियादी हरीश पर भी अभय ने चाकू से सीने पर हमला कर दिया।
  • स्थिति संभालने आए हरीश के भाई प्रमोद पर भी अभय ने चाकू से वार किया, जिससे उसके चेहरे और आंख के पास गंभीर चोट लगी।
  • बाद में परिजन सुनील राठौर ने बीचबचाव किया और आरोपी मौके से भाग गया।

थाना माणक चौक ने धारा 307, 294 भादवि के तहत मामला दर्ज किया।

क्रॉस केस भी दर्ज हुआ था

इसी विवाद में आरोपी अभय की रिपोर्ट पर
गोवर्धन चौहान, हरीश चौहान और विमल चौहान के विरुद्ध
धारा 323, 294 भादवि के तहत क्रॉस प्रकरण दर्ज किया गया।

दोनों मामलों का विचारण एक साथ अष्टम जिला एवं सत्र न्यायालय में हुआ।

न्यायालय का फैसला

मुख्य आरोपित अभय उर्फ अब्बू पितलिया को—

  • तीन घायल व्यक्तियों पर जानलेवा प्राणघातक हमला करने पर
    6-6-6 वर्ष का सश्रम कारावास
  • कुल ₹9000 अर्थदंड
  • आयुध अधिनियम धारा 25(1B) के तहत
    2 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹1000 जुर्माना
    कुल सजा: 20 वर्ष (काउंट आधारित), ₹10,000 अर्थदंड

क्रॉस केस में गोवर्धन, हरीश व विमल चौहान को—

  • 6-6 महीने का कारावास
  • ₹1000-₹1000 अर्थदंड
    धारदार हथियार से मारपीट करने का दोषी पाया गया।

पैरवी

पूरे प्रकरण में सफल पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई।

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