
नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता,
न्यूज़ डेस्क। Toll Tax Rule Change: अगर आप रोजाना या अक्सर हाईवे से यात्रा करते हैं तो केंद्र सरकार की नई फास्टैग स्कीम आपके लिए बड़ी राहत लेकर आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत अब सिर्फ ₹3000 में सालभर या 200 टोल ट्रिप (जो पहले हो) बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। लेकिन इस स्कीम को समझे बिना इसका फायदा उठाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि “200 ट्रिप” का मतलब हर किसी की समझ में नहीं आ रहा।
200 ट्रिप का मतलब क्या है?
बहुत से लोग सोचते हैं कि दिल्ली से लखनऊ जाना और वापस आना कुल मिलाकर 2 ट्रिप मानी जाएंगी। लेकिन असल में यह गिनती टोल प्लाजा के हिसाब से की जाएगी, न कि दूरी या यात्रा की संख्या से।
उदाहरण के लिए, अगर आप दिल्ली से जयपुर जाते हैं और इस रूट में 7 टोल प्लाजा आते हैं, तो इन 7 टोल से गुजरना 7 ट्रिप माना जाएगा। वापस लौटने पर फिर वही 7 टोल पार करने होंगे, तो कुल 14 ट्रिप मानी जाएंगी। यानी 200 ट्रिप में से 14 ट्रिप घट जाएंगी और आपके पास सिर्फ 186 ट्रिप बचेंगी।
किसे मिलेगा फायदा?
- रोजाना हाईवे पर सफर करने वालों को इस स्कीम का सीधा फायदा मिलेगा।
- दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में रहने वाले, जहां से कई हाईवे गुजरते हैं, उनके लिए ये स्कीम सबसे ज्यादा फायदेमंद है।
- जो लोग हर महीने फास्टैग पास लेते हैं (₹340 प्रतिमाह = ₹4080 सालाना), उनके लिए यह सिर्फ ₹3000 में बेहतर विकल्प है।
किन रूट्स पर लागू नहीं होगी ये सुविधा?
यह योजना सिर्फ NHAI (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के अंतर्गत आने वाले टोल प्लाजा पर ही लागू होगी।
यमुना एक्सप्रेसवे (दिल्ली-आगरा) और आगरा-लखनऊ ताज एक्सप्रेसवे जैसे प्राइवेट टोल पर यह स्कीम लागू नहीं होगी। इन पर पहले की तरह टोल भरना होगा।
ट्रक-बस वालों को नहीं मिलेगा फायदा
यह सालाना पास सिर्फ निजी वाहनों जैसे कार, जीप, वैन के लिए ही है। ट्रक, बस और कमर्शियल गाड़ियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
कैसे मिलेगा पास?
- यह सुविधा 15 अगस्त 2025 से लागू होगी।
- पास को Rajmarg Yatra App या NHAI/MoRTH की वेबसाइट से एक्टिव किया जा सकता है।
- पास की वैधता एक साल या 200 ट्रिप (जो पहले पूरी हो जाए) तक ही होगी।
क्या होगा अगर 200 ट्रिप से ज्यादा हो जाएं?
जैसे ही 200 ट्रिप पूरी हो जाएंगी, फास्टैग ऑटोमैटिक तरीके से सामान्य मोड में आ जाएगा और हर टोल पर पुराने नियमों के अनुसार भुगतान करना होगा। यानी सावधानी जरूरी है कि 200 ट्रिप की लिमिट पर नज़र रखें।