नई दिल्ली पब्लिक वार्ता,
न्यूज डेस्क। Tax audit due date: इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने वाले करदाताओं के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख में विस्तार कर दिया है। इससे उन करदाताओं को फायदा होगा जो रिपोर्ट फाइल करने में दिक्कतों का सामना कर रहे थे। पहले आखिरी तारीख 30 सितंबर 2024 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2024 कर दिया गया है।
क्यों बढ़ाई गई तारीख?
सीबीडीटी ने यह फैसला टैक्सपेयर्स द्वारा रिपोर्ट के इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन में आ रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए लिया है। विभाग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर जानकारी देते हुए कहा कि ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तिथि 7 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दी गई है।
आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, जिन करदाताओं को इनकम टैक्स ऑडिट कराना आवश्यक है, उनके लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है। ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने के बाद, करदाता 31 अक्टूबर तक अपना ITR फाइल कर सकते हैं।
देर से फाइल करने पर लगेगा जुर्माना
यदि करदाता ऑडिट रिपोर्ट 7 अक्टूबर तक दाखिल नहीं करते हैं, तो उन्हें जुर्माना भरना होगा। जुर्माने की राशि उनके कुल टर्नओवर या प्राप्तियों का 0.5% या 1,50,000 रुपये तक हो सकती है, जो भी कम हो।
महत्वपूर्ण बिंदु:
– ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की नई अंतिम तिथि: 7 अक्टूबर 2024।
– ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर 2024।
– देर से फाइल करने पर जुर्माना: कुल टर्नओवर का 0.5% या 1,50,000 रुपये, जो कम हो।
अधिक जानकारी के लिए करदाता आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं और समय पर अपने दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं।
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