रतलाम- पब्लिक वार्ता,
न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: फूल मंडी क्षेत्र में गाय और एक छोटे केड़े के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दो वर्ष के सश्रम कारावास और ₹5,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव की अदालत द्वारा पारित किया गया। आरोपी प्रकरण दर्ज होने के बाद से ही जेल में निरुद्ध है।
WATCH VIDEO
अतिरिक्त लोक अभियोजक संजिव सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना 25–26 मई 2024 की रात करीब 2:35 बजे की है। फरियादी आशीष सोनी, निवासी अमलतास कॉलोनी, अपने मित्र विजय सोनी के साथ दवाई लेने के लिए सिविल अस्पताल जा रहा था। जब दोनों फूल मंडी क्षेत्र से गुजर रहे थे, तब टीन शेड के नीचे एक संदिग्ध हरकत करने वाले दाढ़ी वाले व्यक्ति पर उनकी नजर पड़ी।
यह खबर भी पढ़े
मोटरसाइकिल की हेडलाइट डालने पर देखा गया कि आरोपी पहले एक छोटे केड़े के मुंह में अपना जननांग डाल रहा था और बाद में वही कृत्य पास खड़ी गाय के साथ कर रहा था। विजय द्वारा आवाज लगाने पर आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।
इसी दौरान वहां से पुलिस वाहन गुजर रहा था। फरियादी ने उन्हें रुकवाकर घटना की जानकारी दी। वाहन में मौजूद उपनिरीक्षक ए.पी. सिंह और आरक्षक मुकेश कुमावत ने आरोपी को पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम खोजेंमा पिता नजमुद्दीन, निवासी बोहरा बाखल रतलामबताया।
माणक चौक थाने ले जाकर फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध धारा 377 व 506 भादवि में प्रकरण दर्ज किया गया।
जांच के दौरान पुलिस को फूल मंडी स्थित विष्णु माली की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिली, जिसमें पूरी घटना स्पष्ट रूप से दर्ज थी। पुलिस ने अनुसंधान पूर्णकर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।
विचारण के दौरान अभियोजन ने सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए और अदालत में सीसीटीवी फुटेज भी चलाकर देखा गया। मजबूत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को धारा 377 भादवि के तहत दोषी ठहराते हुए दो वर्ष का सश्रम कारावास तथा ₹5,000 का अर्थदंड लगाया।
इस प्रकरण की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता संजिव सिंह चौहान द्वारा की गई।