रतलाम- पब्लिक वार्ता,
न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: जिला विधिक सहायता अधिकारी पूनम तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 13 दिसंबर (शनिवार) को रतलाम जिला न्यायालय सहित जावरा, सैलाना और आलोट तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। आयोजन की निगरानी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष सुश्री नीना आशापुरे द्वारा की जाएगी।
इस नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समझौता योग्य प्रकरणों के साथ-साथ वाद पूर्व (Pre-Litigation) मामलों का निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, चेक बाउंस (धारा 138 एनआई एक्ट) के केस, पारिवारिक विवाद, सिविल मामले और समझौता योग्य आपराधिक प्रकरणों का त्वरित एवं किफायती समाधान संभव है।
इसके अतिरिक्त एमपीईबी, नगर निगम, विभिन्न बैंकों सहित अन्य विभागों के मामलों में भी शुल्कों में विशेष छूट प्रदान की जाएगी। आमजन इन छूटों की जानकारी संबंधित विभाग से प्राप्त कर सकते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में अपने मामलों का समझौते के माध्यम से समाधान कराकर समय और धन दोनों की बचत करें।