Indian Railways New Rules: कन्फर्म टिकट कैंसिल करने पर नए रिफंड नियम लागू। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक नो रिफंड, जानें पूरा अपडेट।
नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता,
न्यूज़ डेस्क। Indian Railways New Rules: भारतीय रेल यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव करते हुए Indian Railways ने टिकट कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़े नियमों में अहम संशोधन किया है। नए नियमों के तहत अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय पहले कन्फर्म टिकट रद्द करने पर यात्रियों को कोई रिफंड नहीं मिलेगा। पहले यह सीमा 4 घंटे थी, जिसे अब बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया है।
रेलवे द्वारा यह बदलाव 1 से 15 अप्रैल के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। रेल मंत्री Ashwini Vaishnaw ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह निर्णय रेलवे में पारदर्शिता बढ़ाने और सीटों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से लिया गया है।
क्यों किया गया बदलाव?
रेलवे के अनुसार, कई बार एजेंट बड़ी संख्या में टिकट बुक कर लेते थे और आखिरी समय में कैंसिल कर देते थे, जिससे आम यात्रियों को कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाता था। नए नियमों से इस तरह की कालाबाजारी पर रोक लगेगी और वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को ज्यादा मौके मिलेंगे।
कब कितना मिलेगा रिफंड?
- 72 घंटे पहले कैंसिल:
लगभग पूरा पैसा वापस (छोटा शुल्क कटेगा) - 72 से 24 घंटे के बीच:
25% कटौती - 24 से 8 घंटे के बीच:
50% कटौती - 8 घंटे से कम समय:
कोई रिफंड नहीं
चार्ट बनाने का समय भी बदला
अब ट्रेन का चार्ट भी 4 घंटे की बजाय 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा, जिससे सीट आवंटन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी।
काउंटर टिकट पर बड़ी राहत
अब काउंटर से खरीदा गया टिकट देश के किसी भी रेलवे स्टेशन से कैंसिल कराया जा सकता है। पहले यह सुविधा केवल उसी स्टेशन तक सीमित थी जहां से टिकट लिया गया था।
ई-टिकट में आसान प्रक्रिया
ई-टिकट कैंसिल करते ही रिफंड की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी, जिससे यात्रियों को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।
इन स्थितियों में मिलेगा पूरा रिफंड
- ट्रेन रद्द होने पर
- ट्रेन 3 घंटे से अधिक लेट होने पर
- वेटिंग टिकट कन्फर्म न होने पर (ऑटो कैंसिल)
बोर्डिंग स्टेशन बदलने का नया नियम
अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। हालांकि, एक बार बदलाव के बाद पुराने स्टेशन से यात्रा शुरू नहीं की जा सकेगी।