Ratlam News: शादियों में होटल के अंदर शराब परोसने पर लाइसेंस होगा रद्द, पुलिस ने जारी किए दिशा निर्देश

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रतलाम – पब्लिक वार्ता,
न्यूज डेस्क। Ratlam News: एसपी अमित कुमार ने मंगलवार को शहर के सभी मैरिज गार्डन संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें सुरक्षा और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में एसपी ने गार्डन और हॉल संचालकों को सुरक्षा प्रबंधों को सुधारने के सुझाव दिए, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या सुरक्षा उल्लंघन न हो।

बैठक में मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें सभी मैरिज गार्डन और हॉल में सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्यता पर जोर दिया गया। कैमरों को इस तरह से स्थापित करने का निर्देश दिया गया कि वे अंदर और बाहर के सभी हिस्सों को कवर कर सकें, साथ ही कैमरे नाइट विजन और फेस डिटेक्शन वाले हों। इन कैमरों की फीड सीधे पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़ी रहेगी, जिससे वास्तविक समय में निगरानी की जा सकेगी। इसके अलावा, डेटा को तीन महीने तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

एसपी अमित कुमार ने बिना लाइसेंस के शराब परोसने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। यदि किसी भी गार्डन या हॉल में शराब पाई जाती है, तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। इसके साथ ही अग्नि सुरक्षा उपकरणों, आपातकालीन निकास दरवाजों, उचित पार्किंग व्यवस्था, और निजी गार्ड की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

प्रत्येक गार्डन संचालक को अपने कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन करवाने का आदेश दिया गया, साथ ही ध्वनि प्रणाली के उपयोग के संबंध में न्यायपालिका और प्रशासन के आदेशों का पालन अनिवार्य बताया गया। इस बैठक का उद्देश्य शहर में शादियों के दौरान सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को मजबूत करना था, ताकि आम जनता को कोई असुविधा न हो।

पुलिस द्वारा दिए गए सुझा व निर्देश

1. सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्यता: सभी मैरिज गार्डन और हॉल में अंदर और बाहर कैमरे लगाए जाएं, जो नाइट विजन और फेस डिटेक्शन की क्षमता वाले हों और तीन महीने तक डेटा सुरक्षित रखें।

2. शराब परोसने पर सख्त कार्रवाई: बिना लाइसेंस के शराब परोसे जाने पर मैरिज गार्डन या हॉल का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा।

3. संबंधित अधिकारियों से अनुमति: गार्डन संचालकों को गार्डन संचालन के लिए उचित अनुमति प्राप्त कर पुलिस स्टेशन में जमा करनी होगी।

4. अग्नि सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था: हॉल में आपातकालीन दरवाजों और अग्नि सुरक्षा उपकरणों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

5. साउंड सिस्टम का नियमन:  साउंड सिस्टम की आवाज जिला प्रशासन और न्यायपालिका द्वारा निर्धारित सीमा में होनी चाहिए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।

6. पार्किंग और यातायात व्यवस्था: गार्डन में दो प्रवेश और निकास द्वार होने चाहिए और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए।

7. सुरक्षा गार्ड की अनिवार्यता:  कार्यक्रमों के दौरान निजी सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

8. कैमरों का पुलिस कंट्रोल रूम से कनेक्शन: रोड की दिशा में लगे कैमरों को पुलिस कंट्रोल रूम से कनेक्ट किया जाएगा ताकि निगरानी हो सके।

9. सुरक्षा उपकरणों की जिम्मेदारी: सभी सुरक्षा उपकरण जैसे शेड, स्टेंट, विद्युत और अग्नि सुरक्षा की जिम्मेदारी गार्डन संचालकों की होगी।

10. कर्मचारियों का सत्यापन: गार्डन के कर्मचारियों और गार्डों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया गया।

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