झाबुआ- पब्लिक वार्ता,
न्यूज़ डेस्क। MP News: जनपद पंचायत झाबुआ के सभा कक्ष में पेसा ग्राम सभा अध्यक्षों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलता पूर्वक आयोजित किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में झाबुआ जनपद क्षेत्र के कुल 127 पेसा ग्राम सभा अध्यक्षों ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन जनपद पंचायत झाबुआ के जनपद सीईओ के निर्देशानुसार किया गया।

पेसा कानून की दी गई विस्तृत जानकारी
प्रशिक्षण के दौरान जिला समन्वयक गौरसिंह कटारा ने पेसा नियम 2022 की जानकारी बेहद सरल भाषा और प्रभावी शैली में दी। उन्होंने बताया कि पेसा कानून आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपराएं और पारंपरिक व्यवस्थाओं को संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है। यह कानून आदिवासी समुदाय के हक, अधिकार और स्वशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ग्रामसभा को मिलने वाले प्रमुख अधिकार
कटारा ने बताया कि पेसा कानून के तहत ग्रामसभा को कई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें शामिल हैं:
- ग्राम स्तर पर विवादों का निपटारा शांति एवं विवाद निवारण समिति द्वारा
- भूमि प्रबंधन, जल स्रोतों और लघु जलसंचयन योजनाओं का निर्माण और संचालन
- खनिज संसाधनों और मादक पदार्थों पर नियंत्रण
- गौण वनोपज का उपयोग एवं विपणन
- स्थानीय हाट-बाजार और मेलों का प्रबंधन
- साहूकारी गतिविधियों पर निगरानी
- सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं और कार्यकर्ताओं पर निगरानी
- हितग्राही मूलक योजनाओं में पात्र लाभार्थियों का चयन
अध्यक्षों ने जताई प्रतिबद्धता
प्रशिक्षण में उपस्थित सभी ग्राम सभा अध्यक्षों ने अपने अधिकारों को समझने और उन्हें व्यवहार में लाने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि वे अपने-अपने गांवों में पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए काम करेंगे।
इनकी रही उपस्थिति
कार्यक्रम में पेसा ब्लॉक समन्वयक मानसिंह बारिया, पीसीओ शिंदे, एवं सभी ग्रामों के पेसा ग्राम सभा अध्यक्ष उपस्थित रहे। प्रशिक्षण का माहौल सकारात्मक और प्रेरणादायक रहा।
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