MP News: एमपी में 2026 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी, 25 सामान्य, 19 सार्वजनिक और 63 ऐच्छिक अवकाश घोषित

भोपाल- पब्लिक वार्ता,

न्यूज़ डेस्क। MP News: मध्यप्रदेश शासन ने वर्ष 2026 के लिए शासकीय कार्यालयों, संस्थाओं, बैंकों और कोषालयों के लिए अवकाशों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित की गई है। इसमें सामान्य अवकाश, सार्वजनिक अवकाश और ऐच्छिक (आप्शनल) अवकाश की विस्तृत जानकारी दी गई है।

25 सामान्य अवकाश घोषित

राज्य शासन ने वर्ष 2026 के लिए कुल 25 सामान्य अवकाश घोषित किए हैं। इनमें प्रमुख रूप से—

  • गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)
  • होली (3 मार्च)
  • गुड़ी पड़वा (19 मार्च)
  • ईद-उल-फित्र (21 मार्च)
  • रामनवमी (27 मार्च)
  • महावीर जयंती (31 मार्च)
  • बुद्ध पूर्णिमा (1 मई)
  • स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)
  • गांधी जयंती (2 अक्टूबर)
  • दशहरा (20 अक्टूबर)
  • गुरुनानक जयंती (24 नवंबर)
  • क्रिसमस (25 दिसंबर)

शामिल हैं। साथ ही समस्त रविवार भी सामान्य अवकाश के रूप में रहेंगे।

19 सार्वजनिक अवकाश भी घोषित

परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के अंतर्गत राज्य शासन ने 19 सार्वजनिक अवकाश घोषित किए हैं, जिनका प्रभाव विशेष रूप से बैंकों, कोषालयों और उप-कोषालयों पर रहेगा।
इनमें बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी (1 अप्रैल), ईदुज्जुहा, मोहर्रम, मिलाद-उन-नबी, जन्माष्टमी सहित कई पर्व शामिल हैं।

63 ऐच्छिक अवकाशों की सूची

राज्य शासन ने कर्मचारियों के लिए 63 ऐच्छिक (Optional) अवकाश भी घोषित किए हैं।
 प्रत्येक शासकीय कर्मचारी को इनमें से अपनी पसंद के केवल 3 अवकाश लेने की अनुमति होगी।

ऐच्छिक अवकाशों में—

  • मकर संक्रांति
  • बसंत पंचमी
  • महाशिवरात्रि
  • अक्षय तृतीया
  • कबीर जयंती
  • रथयात्रा
  • नागपंचमी
  • ओणम
  • करवाचौथ
  • दीपावली (दक्षिण भारतीय)
  • गुरु तेगबहादुर शहीदी दिवस
  • दत्तात्रेय जयंती
    जैसे कई धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्व शामिल हैं।

रविवार को पड़ने वाले पर्वों पर अलग अवकाश नहीं

राजपत्र में स्पष्ट किया गया है कि जो पर्व रविवार को पड़ रहे हैं, उनके लिए अलग से अवकाश घोषित नहीं किया गया है। इनमें—

  • महाशिवरात्रि
  • दीपावली
  • छठ पूजा
  • नर्मदा जयंती
    जैसे पर्व शामिल हैं।

राज्यपाल के नाम से जारी अधिसूचना

यह अधिसूचना मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से एवं आदेशानुसार अपर सचिव सुभाष कुमार द्विवेदी द्वारा जारी की गई है।

नोट: यह अवकाश सूची वर्ष 2026 में प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संबंधित विभागों पर लागू होगी।