रतलाम- पब्लिक वार्ता,
न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: जिले में फर्जी क्लीनिक और मेडिकल स्टोर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने नर्सिंग होम एक्ट के तहत जांच के बाद एफआईआर दर्ज कराई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ डॉ. एम. एस. सागर ने बताया कि भारत सरकार के अवर सचिव के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग भोपाल से मिले आदेश के तहत यह कार्रवाई की गई।


ग्राम मलवासा में पटेल मेडिकल स्टोर का निरीक्षण
जिला स्तरीय जांच दल ने ग्राम मलवासा में पटेल मेडिकल स्टोर एवं जनरल स्टोर का निरीक्षण किया, जहां संचालक के पास वैध लाइसेंस पाया गया। हालांकि, मेडिकल स्टोर के पीछे बने कक्ष में डॉ. एहसान अली मरीजों को भर्ती कर उनका उपचार करते हुए पाए गए। जांच में सामने आया कि उनके पास केवल जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का प्रमाण पत्र है, लेकिन वे खुद को चिकित्सक बताकर मरीजों का इलाज कर रहे थे।

बिना पंजीयन चल रहा था अस्पताल, बायोमेडिकल वेस्ट नियमों का उल्लंघन
जांच में अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट अधिनियम 2016 और 2018 के नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई। साथ ही, नर्सिंग होम एक्ट के तहत अस्पताल का वैधानिक पंजीयन नहीं पाया गया। डॉ. एहसान अली चिकित्सा व्यवसाय संबंधी मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं कर सके।
दवाइयां जब्त, एफआईआर दर्ज
जिला स्तरीय जांच दल ने मौके से उपलब्ध दवाइयों को जब्त कर मौका पंचनामा तैयार किया। इसके बाद नामली थाने में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई।
जांच दल में शामिल अधिकारी
इस कार्रवाई में डॉ. प्रणब मोदी, डॉ. राजेश मंडलोई, आशीष चौरसिया, पुष्कर राज शर्मा सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।
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