Ratlam News: बडावदा में अपंजीकृत अस्पताल पर कार्रवाई, दो आरोपियों पर एफआईआर दर्ज

रतलाम- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: जिले के जावरा विकासखंड स्थित बडावदा क्षेत्र में अपंजीकृत अस्पताल संचालन के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नायब तहसीलदार की मौजूदगी में चिकित्सकीय दल ने 2 अप्रैल की शाम हंस मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया, जहां बिना पंजीकरण के एलोपैथिक पद्धति से उपचार किया जा रहा था। बिना लाइसेंस चल रहा था अस्पताल जांच के दौरान सत्यनारायण पाटीदार और मुकेश लक्षकार से पूछताछ की गई, लेकिन वे चिकित्सकीय उपचार से संबंधित वैधानिक पंजीयन प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके अलावा, उनके पास मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अधिकृत अनुमति भी नहीं थी। सत्यनारायण पाटीदार ने खुद को जनस्वास्थ्य रक्षक बताया, जबकि मुकेश लक्षकार जीएनएम तृतीय वर्ष का छात्र है। एफआईआर दर्ज, चिकित्सा सामग्री जब्त प्रशासन ने मौके से उपचार सामग्री जब्त कर दोनों आरोपियों के खिलाफ बडावदा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। इस कार्रवाई में डॉ. नरेंद्र कुमार वर्मा, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बर्डिया गोयल सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। स्वास्थ्य विभाग की सख्ती जारी स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बिना पंजीकरण और योग्यताधारी चिकित्सकों के अस्पताल संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले में अवैध अस्पतालों और फर्जी चिकित्सकों पर लगातार नजर रखी जा रही है, और इसी तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

Ratlam News: नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई, फर्जी क्लीनिक पर एफआईआर दर्ज

रतलाम- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: जिले में फर्जी क्लीनिक और मेडिकल स्टोर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने नर्सिंग होम एक्ट के तहत जांच के बाद एफआईआर दर्ज कराई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ डॉ. एम. एस. सागर ने बताया कि भारत सरकार के अवर सचिव के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग भोपाल से मिले आदेश के तहत यह कार्रवाई की गई।   ग्राम मलवासा में पटेल मेडिकल स्टोर का निरीक्षण   जिला स्तरीय जांच दल ने ग्राम मलवासा में पटेल मेडिकल स्टोर एवं जनरल स्टोर का निरीक्षण किया, जहां संचालक के पास वैध लाइसेंस पाया गया। हालांकि, मेडिकल स्टोर के पीछे बने कक्ष में डॉ. एहसान अली मरीजों को भर्ती कर उनका उपचार करते हुए पाए गए। जांच में सामने आया कि उनके पास केवल जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का प्रमाण पत्र है, लेकिन वे खुद को चिकित्सक बताकर मरीजों का इलाज कर रहे थे।   बिना पंजीयन चल रहा था अस्पताल, बायोमेडिकल वेस्ट नियमों का उल्लंघन   जांच में अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट अधिनियम 2016 और 2018 के नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई। साथ ही, नर्सिंग होम एक्ट के तहत अस्पताल का वैधानिक पंजीयन नहीं पाया गया। डॉ. एहसान अली चिकित्सा व्यवसाय संबंधी मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं कर सके।   दवाइयां जब्त, एफआईआर दर्ज   जिला स्तरीय जांच दल ने मौके से उपलब्ध दवाइयों को जब्त कर मौका पंचनामा तैयार किया। इसके बाद नामली थाने में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई।   जांच दल में शामिल अधिकारी   इस कार्रवाई में डॉ. प्रणब मोदी, डॉ. राजेश मंडलोई, आशीष चौरसिया, पुष्कर राज शर्मा सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।