स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल!, आरोपी को भेजा बाल संप्रेक्षण ग्रह
रतलाम – पब्लिक वार्ता,
न्यूज डेस्क। Ratlam News: हाल ही में प्रदेश की राजधानी भोपाल में मासूम बच्ची से दुष्कर्म और निर्मम हत्या का मामला सामने आया था। जिसमें पुलिस जांच में कई चोंकाने वाले खुलासे हो रहे है। वहीं अब प्रदेश के रतलाम में एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। हैरानी कि बात यह है की 80 फीट रोड स्थित सांईश्री स्कूल में मासूम के साथ गंदी हरकत को अंजाम देने वाला आरोपी खुद नाबालिग है।
पूरे मामले में सांईश्री स्कूल प्रबंधन की लापरवाही भी खुलकर सामने आई है। सूत्रों की माने तो स्कूल परिसर में दूसरी और तीसरी मंजिल पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है। पुलिस ने पीड़ित मासूम की मां की शिकायत पर आरोपी बाल अपचारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया है। प्राइवेट स्कूलों में परिजनों से मोटी-मोटी फीस लेने के बाद भी बच्चों की सुरक्षा के लिए उचित प्रबंध नहीं होना सांईश्री स्कूल प्रबंधन की लापरवाही को दर्शाता है। मामले में सांईश्री एकेडमी स्कूल के प्रबंधक राकेश देसाई से जानकारी लेना चाही मगर उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।
बाथरूम के लिए गई तो मालूम पड़ा
जानकारी के अनुसार 5 वर्षीय मासूम की मां ने पुलिस को बताया कि उनकी बच्ची सांईश्री स्कूल में पढ़ाई करती है। मासूम बच्ची को घर से स्कूल और स्कूल से घर लाने का काम उसकी मौसी करती है। पिछले तीन दिन से उनकी बच्ची को बुखार आ रहा था और बाथरूम कम हो रही थी। 27 सितंबर की दरमियानी रात मासूम बाथरूम करने के लिए उठी तो उसने अपनी मौसी को बताया कि उसे जलन हो रही है। इसके बाद मौसी ने उसकी मम्मी को उठाया। जब बची के प्राइवेट पार्ट को देखा तो वह सामान्य नहीं था। बच्ची ने मां और मौसी को बताया कि एक लडक़ा उसके साथ गंदी हरकत करता है। इस दौरान मौसी को कुछ याद आया और उसने अपनी बहन को बताया कि 24 सितंबर 2024 को जब वह भतीजी को स्कूल से लेकर लौट रही थी, तब उसके टी-शर्ट के बटन खुले हुए थे और उसका पूरा शरीर लाल होने के अलावा तेज बुखार से तप रहा था।
बाल अपचारी को भेजा संप्रेक्षण ग्रह
मासूम के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन से शिकायत के बाद औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने पर लिखित शिकायत की। एसआई सत्येंद्र रघुवंशी ने जांच कर बच्ची के साथ गलत हरकत करना पाया। जांच के दौरान सांईश्री स्कूल प्रबंधन की लापरवाही भी सामने आई है। पुलिस ने बाल अपचारी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 65(2), 75, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6,7 और 8 में मुकदमा दर्ज किया है। बाल अपचारी को पुलिस ने बाल संप्रेक्षण गृह भेजा है।