Ratlam News: ग्राहकों के विश्वास ने मनाई DPK ज्वेलर्स की पहली धनतेरस, ग्राहकों को मिला आकर्षक कलेक्शन और किफायती मेकिंग चार्ज

रतलाम – पब्लिक वार्ता,
न्यूज डेस्क। Ratlam News: रतलाम में नव-स्थापित डीपी ग्रुप के डीपीके ज्वेलर्स (DPK Jewellers Ratlam) ने अपनी पहली धनतेरस पर भव्य शुरुआत की है। शुभ मुहूर्त में आभूषण खरीदने की परंपरा को निभाने के लिए बड़ी संख्या में ग्राहक इस शो रूम में पहुंचे। डीपीके ज्वेलर्स ने 15,000 से अधिक डिज़ाइनों का विशाल कलेक्शन और मात्र 2.90% से शुरू होने वाले मेकिंग चार्ज के साथ ग्राहकों का ध्यान आकर्षित किया।

पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन उपलब्ध
शो रूम में पारंपरिक और आधुनिक डिज़ाइनों की ज्वेलरी रेंज में सोने और डायमंड के आभूषण शामिल हैं, जो हर वर्ग के ग्राहकों को पसंद आए। महिलाओं के बीच सोने की चूड़ियां, कंगन, अंगूठियां, और हार काफी लोकप्रिय रहे, जबकि युवा पीढ़ी ने स्टाइलिश डिज़ाइनों में रुचि दिखाई। शो रूम की भव्य सजावट और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा ने ग्राहकों के अनुभव को और भी खास बना दिया।

डीपीके ज्वेलर्स परिवार को शुभकामनाएं प्रेषित करते रतलाम के प्रतिष्ठित व्यापारी सैय्यद अख्तर अली



सोने की खदान के मालिक भी पहुंचे
रतलाम के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में शुमार और ओवैस मेटल एंड मिनरल्स प्रोसेसिंग लिमिटेड के सैय्यद अख्तर अली भी शो रूम पहुंचे। उन्होंने डीपी वायर ग्रुप के प्रमुख कांतिलाल कटारिया से मुलाकात की और संचालक अरविंद कटारिया, प्रशांत पोरवाल एवं सुजय कटारिया को नई शुरुआत की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने डीपीके ज्वेलर्स की इस सफलता की सराहना करते हुए इसे उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। आपको बता दे राजस्थान के बांसवाड़ा में सैय्यद अख्तर अली की कंपनी सोने की खदान का संचालन करती है।

बेहतरीन सेवा के लिए रहेंगे समर्पित
डीपीके ज्वेलर्स के संचालक प्रशांत पोरवाल और सुजय कटारिया ने इस सफलता का श्रेय अपने ग्राहकों को देते हुए कहा, “हम अपने ग्राहकों का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारी इस नई शुरुआत में अपना विश्वास और समर्थन दिया। आगे भी हम उन्हें उच्च गुणवत्ता और अनोखे डिज़ाइन के साथ बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित रहेंगे।” डीपीके ज्वेलर्स की इस सफल शुरुआत ने न केवल व्यवसाय के लिए एक मजबूत नींव रखी है, बल्कि ग्राहकों के दिलों में भी एक खास जगह बनाई है। उनकी उच्च गुणवत्ता, अनुकूल कीमतें और आकर्षक डिज़ाइनों ने इस धनतेरस पर उन्हें रतलाम के ज्वेलरी बाजार में एक नई पहचान दी है।

Bussiness News: DPK ज्वेलर्स लाया है 15 हजार से अधिक डिज़ाइनर ज्वेलरी का कलेक्शन, मेकिंग चार्ज ने बढ़ाई खरीदारों की दिलचस्पी

रतलाम – पब्लिक वार्ता,
न्यूज डेस्क। Bussiness News: शहर के सराफा बाजार में नवीन शुभारंभ हुए डीपीके ज्वैलर्स (DPK Jewellers) शोरूम ग्राहकों को अच्छा खासा लुभा रहा है। यहां ज्वेलरी खरीदने के लिए ग्राहकों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। ग्राहकों को यहां 15 हजार से अधिक डिज़ाइन मिलेंगे, जो की सबसे यूनिक है। इसके अलावा 2.90% से शुरुआती मेकिंग चार्ज ने ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है। 

दिवाली पर डीपीके ज्वैलर्स पर युवा डिज़ाइनर ज्वैलरी और आधुनिक आभूषणों में दिलचस्पी दिखा रहे है, वहीं पारंपरिक गहनों के चाहने वाले भी विभिन्न विकल्पों में से अपनी पसंद के आभूषणों की खरीदारी कर रहे थे। 

डीपी के ज्वैलर्स के संचालक सुजय कटारिया एवं प्रशांत पोरवाल ने बताया, “गुरु पुष्य नक्षत्र पर ग्राहकों की पसंद का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। अब धनतेरस व दिवाली के लिए हमने तैयारी कर ली है। ग्राहकों का अच्छा रिस्पॉन्स बना हुआ है। डीपीके ज्वेलर्स को विश्वसनीयता के लिए ग्राहकों द्वारा पसंद किया जा रहा है। ग्राहकों की जरूरतों को समझते हुए हम अपने कलेक्शन को बढ़ाने में भी ध्यान दे रहे है। किफायती मेकिंग चार्ज का लाभ दे रहे हैं, ताकि हर वर्ग के ग्राहक अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें।

Ratlam News: चोरी की बिजली से रोशन हो रहा DPK ज्वेलर्स का आंगन, होगी कार्रवाई या रसूख आएगा आड़े!

रतलाम – पब्लिक वार्ता,
जयदीप गुर्जर। Ratlam News : शहर में दिवाली के त्योहार की रौनक बनी हुई है। ऐसे में बड़े – बड़े दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तरह – तरह के हथकंडे अपना रहे है। शहर के मुख्य सराफा बाजार चांदनी चौक में डीपीके ज्वेलर्स (DPK Jewellers) द्वारा बिजली कंपनी को चुना लगाया जा रहा है। ऐसे में अब क्या कार्रवाई होगी यह एक बड़ा सवाल है। कई बार देखने में आया है की राजनीतिक पहुंच व रसूख के चलते DPK ज्वेलर्स जैसे बड़े – बड़े कारोबारियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। शिकायतों को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। रतलाम सहित पूरे मध्यप्रदेश में नियम व कायदे छोटे व्यापारियों व गरीब लोगों पर ही अमल किए जाते है।

दरअसल इस लग्जरी ज्वेलरी शॉप के उदघाटन के दौरान मुख्य सड़क पर विद्युत सज्जा की गई है। दिलचस्प बात यह है की पब्लिक वार्ता ने जब पड़ताल की तो मालूम हुआ की इस साज – सज्जा का विद्युत कनेक्शन शासकीय बिजली पोल से लिया हुआ है, जो की अवैध है। नियमानुसार सड़क या अन्य सार्वजनिक स्थल पर विद्युत साज – सज्जा के लिए विद्युत विभाग द्वारा अलग से मीटर कनेक्शन जारी किया जाता है। लेकिन अपने रसूख का दुरुपयोग कर खुलेआम DPK ज्वेलर्स द्वारा नियम व कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको बता दे उक्त ज्वेलरी शॉप डीपी ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक यूनिट है। डीपी कटारिया ग्रुप उद्योग जगत में जाना पहचाना नाम है। इनका मासिक टर्न ओवर करोड़ो में होता है। इसके बावजूद नियमों को ताक पर रख कर खुलेआम बिजली चोरी की जा रही है।

इस तरह लिया जा रहा है शासकीय पोल से अवैध विद्युत कनेक्शन।


जांच कर करेंगे उचित कार्रवाई
मामले में बिजली कंपनी के अधिकारी जेई प्रवीण धाकड़ का कहना है की उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है। मौके पर विजिलेंस टीम भेज कर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं विजिलेंस अधिकारी एई हीरेन्द्र फुलबन्दे ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करने की बात कही।

जेल और जुर्माने का है प्रावधान
एडवोकेट मंथन मुसले के अनुसार मध्य प्रदेश विद्युत अधिनियम के अंतर्गत, सरकारी पोल या अन्य विद्युत उपकरणों से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी करना एक गंभीर अपराध माना जाता है। इस पर कार्रवाई भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत की जाती है।
विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 और 138 के अनुसार निम्न प्रावधान है:

1. धारा 135: बिजली चोरी करने पर – जैसे कि तारों को काटना, अनधिकृत रूप से बिजली का उपयोग करना, या विद्युत उपकरणों से छेड़छाड़ करना। इसके तहत दोषी व्यक्ति को आर्थिक दंड और कारावास की सजा हो सकती है। जुर्माना और सजा बिजली की चोरी की मात्रा और अपराध की गंभीरता के अनुसार तय की जाती है। पहली बार अपराध होने पर 3 साल तक की सजा या भारी जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।


2. धारा 138: विद्युत उपकरणों से छेड़छाड़ करने पर – इसमें किसी भी प्रकार से विद्युत उपकरणों (जैसे मीटर, पोल, तार आदि) को नुकसान पहुंचाना, छेड़छाड़ करना या उसकी कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करना शामिल है। इसके तहत दोषी व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उसे सजा दी जा सकती है।

इन धाराओं के अंतर्गत, बिजली कंपनी की टीम और पुलिस द्वारा जांच की जाती है, और प्रमाणित पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाती है।