रतलाम- पब्लिक वार्ता,
न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: ग्राम चितावद में तालाब से पानी लेने को लेकर हुए विवाद में धारदार हथियारों से हमला कर तीन लोगों को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास और 2-2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला माननीय सप्तम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव द्वारा सुनाया गया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने पैरवी करते हुए बताया कि घटना 11 फरवरी 2017 की है, जब रात करीब 9:15 बजे ग्राम चितावद तालाब पर फरियादी दिलीप सिंह की दो मोटरें चालू थीं और आरोपी ताज मोहम्मद की एक मोटर। विवाद तब उत्पन्न हुआ जब ताज मोहम्मद की मोटर बंद हो गई और फरियादी की दोनों मोटरें जल गईं।
इस विवाद के दौरान ताज मोहम्मद, शहादत हुसैन, शरीफ खान और असलम खान तालाब किनारे मौजूद थे। इसी दौरान ताज मोहम्मद ने लोहे के धारदार हथियार से दिलीप सिंह के पुत्र योगेंद्र सिंह पर हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए हितेंद्र सिंह और खुद दिलीप सिंह पर भी अन्य आरोपियों ने लोहे की कतार और डरती जैसे हथियारों से प्राणघातक हमला किया, जिससे तीनों को गंभीर चोटें आईं।
घटना की रिपोर्ट दिलीप सिंह द्वारा अस्पताल में देहाती नालिशी के रूप में दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले में आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 326 एवं आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
गौरतलब है कि यह विवाद एक शासकीय तालाब से पानी लेने को लेकर हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों के बीच फ्री फाइट हुई थी। इसी घटना में एक आरोपी ताज मोहम्मद की मृत्यु भी हो गई थी, जिसका अलग से विचारण चल रहा है।
अंततः अदालत ने आरोपी शहादत हुसैन पिता एकता नूर, असलम खान पिता अहमद नूर, एवं शरीफ खान पिता अहमद नूर — तीनों निवासी ग्राम चितावद, तहसील एवं जिला रतलाम को दोषी पाते हुए 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2-2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।