रतलाम – पब्लिक वार्ता,
जयदीप गुर्जर। MP News: मध्यप्रदेश सरकार की नवीन आबकारी नीति 2025-26 के तहत राज्य में मदिरा दुकानों और एकल समूहों का निष्पादन लॉटरी, ई-टेंडर और ई-टेंडर कम ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक ठेकेदारों और आवेदकों को ई-आबकारी पोर्टल पर कांट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल के अंतर्गत अपना पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
आबकारी नीति 2025-26 की मुख्य विशेषताएँ
मध्यप्रदेश सरकार ने शराब की बिक्री और लाइसेंसिंग को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से नई आबकारी नीति लागू की है। इसके तहत:
ई-आबकारी पोर्टल पर ही पूरी निविदा प्रक्रिया संपन्न होगी।
मदिरा दुकानों और समूहों का नवीनीकरण और निष्पादन लॉटरी तथा ई-टेंडर के माध्यम से किया जाएगा।
सरकार ने अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए डिजिटल निगरानी तंत्र को सख्त किया है।
ठेका निष्पादन में भाग लेने के लिए ई-पंजीयन आवश्यक होगा, अन्यथा आवेदक बोली प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे।
ठेकेदारों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
1. ई-आबकारी पोर्टल पर पंजीयन करें।
2. ऑनलाइन मोड में निविदा ई-टेंडर या ई-टेंडर कम ऑक्शन के जरिए दाखिल करें।
3. पंजीयन के बिना कोई भी ठेकेदार आबकारी ठेकों की नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।