Train Ticket Rule: ट्रेन का टिकट खोने या फटने पर क्या करें? ट्रेन छूट गई तो? यहां जानें सभी नियम

पब्लिक वार्ता,
न्यूज डेस्क। Train Ticket Rule: भारतीय रेलवे  देश की लाइफलाइन मानी जाती है, और इसके माध्यम से प्रतिदिन लाखों लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। सफर के दौरान कई बार यात्रियों को टिकट खोने या फटने जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे ने इस समस्या के समाधान के लिए कुछ सरल प्रक्रियाएं तय की हैं।

टिकट खोने पर क्या करें:
यदि आपका ट्रेन टिकट खो जाता है, तो सबसे पहले आपको रेलवे के आरक्षण केंद्र पर सूचना देनी चाहिए। इसके बाद आपको एक डुप्लीकेट टिकट जारी किया जाएगा। हालांकि, इसके लिए आपको शुल्क देना होगा:
– स्लीपर और सेकेंड क्लास के लिए: 50 रुपये
– अन्य श्रेणियों के लिए: 100 रुपये

इस डुप्लीकेट टिकट से आप अपनी यात्रा आराम से पूरी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको टिकट जारी करते समय मिली पर्ची को संभालकर रखना है।

टिकट फटने पर क्या करें:
यदि आपका टिकट फट जाता है या किसी कारण से खराब हो जाता है, तो आपको केवल यात्रा की कुल राशि का 25% भुगतान कर डुप्लीकेट टिकट प्राप्त हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि टिकट की कीमत 100 रुपये है, तो आपको केवल 25 रुपये देना होगा।

वेटिंग टिकट पर डुप्लीकेट टिकट:
वेटिंग टिकट की स्थिति में डुप्लीकेट टिकट जारी नहीं किया जाता है, क्योंकि आपको वेटिंग टिकट पर सीट नहीं मिलती है। ऐसे में आप कोच में यात्रा कर सकते हैं।

खोया टिकट मिलने पर:
अगर डुप्लीकेट टिकट लेने के बाद आपका असली टिकट मिल जाता है, तो आप ट्रेन के छूटने से पहले रेलवे काउंटर पर जाकर डुप्लीकेट टिकट वापस कर सकते हैं और अपना पैसा वापस ले सकते हैं।

ट्रेन छूटने पर:
अगर किसी कारणवश आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो आपकी सीट अगले तीन स्टेशनों तक सुरक्षित रहती है और टीटीई द्वारा सीट कैंसिल नहीं की जा सकती।

इन उपायों को जानकर आप ट्रेन यात्रा के दौरान किसी भी असुविधा से बच सकते हैं और अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं।