व्यास परिवार द्वारा श्रीमदभागवत कथा का आयोजन, विहिप पदाधिकारियों ने किया कथावाचक का सम्मान

पब्लिक वार्ता – रतलाम,
जयदीप गुर्जर। शहर के सखवाल नगर स्थित सिध्देश्वर वाटिका में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। व्यास परिवार द्वारा आयोजित कथा में शनिवार को विश्व हिन्दू परिषद – बजरंगदल के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने पहुंचकर कथा श्रवण का लाभ लिया। कथा श्रवण के दौरान कथावाचक पंडित केशव चतुर्वेदी का सम्मान श्रीफल एवं पुष्पमाला भेंट कर बजरंगदल के कार्यकर्ताओं ने किया।

इस मौके पर बजरंग दल विभाग संयोजक विनोद शर्मा, बजरंग दल जिला संयोजक मुकेश व्यास,
विश्व हिन्दू परिषद ज़िला मंदिर प्रमुख मोंटी जायसवाल, बजरंग दल जिला सुरक्षा प्रमुख सोहम कटारिया, बजरंग दल जिला अखाड़ा प्रमुख लखन वर्मा, बजरंग दल साप्ताहिक मिलन प्रमुख सुनील राठौड़, बजरंग दल विद्यार्थी प्रमुख कृष्णा भामा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

लोकसभा चुनाव 2024: जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताई व्यवस्था, देशभर में आचार संहिता लागू

रतलाम संसदीय सीट पर 13 मई को होगी वोटिंग, 4 जून को घोषित होगा परिणाम

पब्लिक वार्ता – रतलाम,
जयदीप गुर्जर। चुनाव आयोग ने शनिवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही देशभर में लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है।  मध्यप्रदेश की 29 सीटों पर 4 चरण में चुनाव होंगे। रतलाम संसदीय सीट पर चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होगी। देशभर में परिणाम 4 जून को आएंगे। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। रतलाम जिले में कुल 1295 मतदान केंद्र है। मतदाताओं की संख्या 11 लाख 3 हजार 422 है। इनमें 551180 पुरूष तथा 552208 महिला मतदाता है एवं अन्य मतदाता (थर्ड जेंडर) 34 है। वहीं 33 हजार 924 वोटर्स नए जुड़े है, जो पहली बार मतदान करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में 79.96 प्रतिशत मतदान हुआ था। 

चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा करते ही रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम व एसपी राहुलकुमार लोढ़ा ने चुनाव तैयारियों को लेकर जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा कि आचार संहिता लगते ही धारा 144 भी लागू हो गई है। 85 प्लस वोटर्स को घर से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। एसपी राहुलकुमार लोढ़ा ने बताया कि जिले में 1200 के करीब सुरक्षा बल है। एएसएफ, पैरामिलट्री फोर्स सहित अन्य कंपनियां तैनात की जाएगी। आचार संहिता में राजनैतिक दलों या व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु बिना अनुमति  आमसभा, ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग, टेंट आदि का अस्थाई निर्माण आदि नहीं किया जा सकेगा। प्रेस वार्ता के दौरान सीईओ जिला पंचायत अमन वैष्णव, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर आर.एस. मंडलोई भी मौजूद थे।

7 विधानसभा मिलाकर 1 लोकसभा
रतलाम झाबुआ संसदीय सीट में कुल सात विधानसभा है। जिसमें रतलाम जिले की तीन विधानसभा रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण एवं सैलाना, झाबुआ जिले की झाबुआ, पेटलावद व थांदला एवं आलीराजपुर जिले में आलीराजपुर विधानसभा आती है। इसके अलावा उज्जैन आलोट संसदीय सीट में रतलाम जिले की आलोट विधानसभा आती है। मंदसौर-जावरा संसदीय सीट पर रतलाम जिले की जावरा विधानसभा आती है। इन सभी सीटो पर 13 मई को वोटिंग होगी।

310 पोलिंग क्रिटीकल बूथ
310 मतदान केंद्र क्रिटिकल रतलाम जिले की पांच विधानसभा में तीन संसदीय क्षेत्र जुड़ते है। जिले में 1295 मतदान केंद्र रहेंगे। इनमें से 310 क्रिटिकल है। इनमें 130 मतदान केंद्र पूर्ण महिलाओं द्वारा संचालित होंगे। इसके अलावा रतलाम सिटी के मतदान केंद्र क्रमांक 35 एवं 108 एवं जावरा के बूथ क्रमांक 235 के अंतर्गत 1500 से अधिक मतदाता है। इस कारण सहायक मतदान केंद्रों के प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेजे गए है। स्वीकृति प्राप्त होते ही जिले में मतदान केंद्रों की संख्या 1298 हो जाएगी। जिले की सीमा से लगे राजस्थान राज्य की सीमा पर स्थापित नाकों पर वेबकास्टिंग द्वारा निगरानी की जाएगी। जिले में 14 अंतर्राज्य तथा 26 अंतर जिला नाके है। इन पर सतत निगरानी रखी जाएगी।

आचार संहिता का होगा पालन
जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष, बिना बाधा के शांतिपूर्वक चुनाव कराने की दृष्टि से जिले में धारा 144 के तहत निषेध आज्ञा लागू की गई है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई के निर्देश जारी किए जा चुके है। 24, 48 एवं 72 घंटे के भीतर संपत्ति विरूपण की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों का राजनैतिक और अन्य प्रयोजनों के लिए दुरूपयोग पर भी बंदिश लागू कर दी गई है। 

हटने लगे फ्लेक्स बैनर
आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा से 48 घंटे के भीतर सरकारी सम्पत्ति और रेलवे स्टेशनो, बस स्टैण्डों, रेलवे पुल, रोडवेज, बिजली, टेलीफोन के खंभों नगर पालिका, स्थानीय निकायों, आंगनवाडी, शैक्षणिक संस्थाओं के भवनों आदि पर लेखन, पोस्टर, पेपरों या किसी अन्य रुप में विरुपण, कटआऊट, होर्डिंग्स, बैनर, ध्वज को तत्काल हटा दिया जाएगा। किसी भी निजी सम्पत्ति पर प्रदर्शित सभी अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापन, स्थानीय कानून और न्यायालय के निर्देश के अधीन यदि कोई हो तो आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के 72 घंटों के भीतर तत्काल हटा दिए जाएंगे।