नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता,
न्यूज़ डेस्क। राह वीर योजना: सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों और गंभीर चोटों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा “Rah-Veer योजना” शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य है गोल्डन आवर में सड़क हादसे के शिकार लोगों की जान बचाने वाले “Good Samaritan” नागरिकों को प्रोत्साहित करना।
परिवहन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा देकर और उसे एक घंटे के भीतर अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाकर उसकी जान बचाता है, तो ऐसे नागरिक को ₹25,000 का नकद पुरस्कार और प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
क्या है “गोल्डन आवर”?
मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 2(12A) के अनुसार, “गोल्डन आवर” वह महत्वपूर्ण एक घंटा होता है जब समय पर चिकित्सा सहायता मिलने से घायल व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है।
योजना की मुख्य बातें:
- योजना का नाम: Rah-Veer (पूर्व में Good Samaritan Award Scheme)
- लाभार्थी: कोई भी नागरिक जिसने गंभीर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय रहते अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई हो।
- इनाम राशि: ₹25,000 प्रति व्यक्ति (एक दुर्घटना के लिए अधिकतम ₹25,000)
- साथ में मिलेगा: प्रमाण पत्र
- विशेष राष्ट्रीय पुरस्कार: हर साल 10 Rah-Veer को ₹1,00,000 और ट्रॉफी दी जाएगी
- योजना की अवधि: 31 मार्च 2026 तक लागू
- प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम 5 बार इस योजना का लाभ ले सकता है
पुरस्कार पाने की प्रक्रिया:
- यदि Good Samaritan पहले पुलिस को सूचित करता है, तो पुलिस डॉक्टर से सत्यापन के बाद उन्हें अधिकारिक प्रशंसा पत्र देगी।
- यदि वह सीधे घायल को अस्पताल ले जाता है, तो अस्पताल पुलिस को सूचना देगा और पुलिस द्वारा प्रशंसा पत्र जारी किया जाएगा।
- प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मूल्यांकन समिति मामले की जांच कर पुरस्कार की सिफारिश करेगी।
- राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी तिमाही समीक्षा करेगी।
- सभी प्रक्रियाओं के बाद PFMS के माध्यम से सीधा भुगतान लाभार्थी के खाते में किया जाएगा।
- राष्ट्रीय स्तर पर चयनित 10 सर्वश्रेष्ठ Rah-Veer को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह (NRSM) के दौरान दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा।
कानूनी सुरक्षा:
मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 134A और 29 सितंबर 2020 को जारी नियमों के अनुसार, किसी भी Good Samaritan को कानूनी कार्यवाही से संरक्षण प्राप्त है। उनकी अनुमति के बिना उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती।