Ratlam News: हत्या की गुत्थी सुलझी: कुएं में मिली महिला की लाश का हुआ खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार, सोने-चाँदी के आभूषण बरामद

रतलाम- पब्लिक वार्ता,

न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: ताल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक कुएं में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की थी। मृतिका की पहचान राजुबाई पति स्व. रामलाल मालवीय, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम रणायरा पीरखेडा थाना झारड़ा जिला उज्जैन के रूप में हुई।

जांच में सामने आया कि मृतिका की हत्या उसके परिचितों ने ही की थी। पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार (भा.पु.से.) के निर्देशन में अति. पुलिस अधीक्षक श्री राकेश खाका एवं एसडीओपी आलोट श्री साबेरा अंसारी के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम द्वारा संदेही शंकरलाल मालवीय और उसके भांजे ईश्वर मालवीय को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

पूछताछ में आरोपियों ने राजुबाई की हत्या करना स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि मृतिका द्वारा उधार दिए गए पैसों की मांग और पुलिस में शिकायत की धमकी देने पर उन्होंने पहले गला दबाकर और फिर कुएं में धकेलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद मृतिका के सोने-चाँदी के आभूषण और मोबाइल लेकर मौके से फरार हो गए।

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर मृतिका के आभूषण, चप्पल, और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित अन्य सामग्री जब्त कर ली गई है। आरोपियों के खिलाफ धारा 103(1), 238 बीएनएस एवं धारा 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है।

गिरफ्तार आरोपी –

  1. शंकरलाल पिता भागीरथ मालवीय (उम्र 58 वर्ष), निवासी खारवाखुर्द, थाना ताल – पूर्व में जुआ एक्ट में मामला दर्ज।
  2. ईश्वर पिता कनीराम मालवीय (उम्र 38 वर्ष), निवासी गुलबालोद, थाना आलोट – पूर्व में आबकारी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज।

जब्त माल –
– मृतिका के चाँदी के दो पायलों (वजन लगभग 400 ग्राम), चाँदी की चेन, नाक की बाली, सोने के टॉप्स व बालियाँ, चाँदी की अंगूठी और चप्पल, कुल अनुमानित कीमत ₹73,700।

विशेष भूमिका –
निरीक्षक विक्रम सिंह चौहान, उप निरीक्षक रविंद्र मालवीय, उप निरीक्षक मोहम्मद अय्यूब खान, आरक्षक शुभम सिंह, राहुल, प्रीतम, विश्वेन्द्र, मनोज।

सराहनीय योगदान –
प्र.आर. देवराज सिंह चौधरी, आर. देवेंद्र, आर. सोहन, आर. मनीष, आर. शांतिलाल, आर. कुलदीप सिंह, आर. विक्रम, आर. मनोज, आर. पवन, आर. हरीशंकर।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई एवं टीम के समन्वय से यह जघन्य हत्या का मामला सुलझा, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर आमजन का विश्वास और मजबूत हुआ है।

MP News: चोरी की शंका में दलित युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा, चार आरोपी गिरफ्तार

मजदूरी करके गुजरात से लौट रहा था पीड़ित, रात में पैदल अपने गांव जा रहा था तभी उसके पीछे कुछ कुत्ते पड़ गए, जिससे बचने के लिए वह भागने लगा…

रतलाम – पब्लिक वार्ता,
न्यूज डेस्क। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां चोरी के शक में एक दलित युवक को पेड़ से बांधकर क्रूरता से पीटा गया। ताल थाना क्षेत्र के नासिरगंज गांव के रहने वाले श्रवण पिता केशूराम (चंद्रवंशी) के साथ यह बर्बरता की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। (MP News)

घटना 16 सितंबर की रात की है, जब श्रवण मजदूरी करके गुजरात से लौट रहा था। जिले के ताल में बस से उतरने के बाद वह पैदल अपने गांव नासिरगंज जा रहा था। रात के समय उसके पीछे कुछ कुत्ते पड़ गए, जिससे बचने के लिए वह भागने लगा। इस बीच टुंगनी गांव के कुछ ग्रामीणों ने उसे चोर समझ लिया। श्रवण ने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उसे पेड़ से बांध दिया और लकड़ियों, लात-घूंसों से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया।

वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने की कार्रवाई
मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। जांच में पता चला कि आरोपी दशरथ सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, बबलू सिसौदिया और बाबूलाल हाड़ा ने श्रवण को पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई की थी। श्रवण के पिता केशूराम की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और एससी-एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

युवक के हाथ-पैर हुए फ्रैक्चर
मारपीट में श्रवण के हाथ-पैर फ्रैक्चर हो गए हैं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। श्रवण मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालता है, लेकिन इस घटना ने उसकी जिंदगी में त्रासदी ला दी है। ताल थाना पुलिस ने आरोपियों दशरथ सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, बबलू सिसौदिया और बाबूलाल हाड़ा के खिलाफ आईपीसी की धारा 126(2), 296, 115(2), 351(2), 3(5) बीएनएस और एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)VA के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और लोग इस क्रूरता की निंदा कर रहे हैं। स्थानीय समाजिक संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है।

परफेक्ट पुलिसिंग : जांच में झूठा निकला बलात्कार का आरोप, अब शिकायत करने वाली महिला पर दर्ज होगा केस

सीसीटीवी फूटेज और मोबाइल लोकेशन ने बचाया, पुलिस ने 2 माह में किया निराकरण

पब्लिक वार्ता – रतलाम,
जयदीप गुर्जर। बलात्कार या दुष्कर्म के रोज नए मामले सामने आते है। जिसमें महिला की शिकायत पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर पुलिस आरोपियों को सलाखों के पीछे कर देती है। ऐसा ही एक मामला रतलाम के ताल थाना क्षेत्र में भी आया। जिसमें महिला ने तीन लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया। लेकिन जब पुलिस ने मामले की सत्यता जांची और निष्पक्ष जांच की तो मालूम हुआ कि पूरा मामला ही झूठा निकला। अब पुलिस आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुए केस को खत्म करने की कार्रवाई करते हुए शिकायत करने वाली महिला के खिलाफ केस दर्ज करेगी। पुलिस ने 2 महीने में ही दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए तीन बेकसूर लोगों को बचा लिया। पुलिस मामले को चिन्हित कर गंभीरता से जांच नहीं करती तो सालों तक आरोपी बनाए गए बेकसूर सलाखों के पीछे ही रहते।

एसपी राहुल कुमार लोढा ने बताया की ताल थाना अंतर्गत एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया था। आरोपियों के खिलाफ तथ्यात्मक जांच के लिए एएसपी राकेश खाखा व एसडीओपी शाबेरा अंसारी को निर्देशित कर टीम बनाई। जिसमें महिला द्वारा लगाए गए आरोप झूठे निकले। पुलिस टीम ने आरोपियों की निशानदेही व बताए गए लोकेशन की जब जांच की तो वह सही निकले। पुलिस टीम ने सीसीटीवी व सायबर की मदद से इसमें टेकनिकल सबूत जुटाए। जिस महिला ने यह झूठा मुकदमा दर्ज करवाया अब उसके खिलाफ पुलिस 182/211 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही पुलिस तीनों आरोपियों पर दर्ज केस को खारिज करवाते हुए उन्हें छोड़ने के लिए कोर्ट से अपील करेगी।

महिला ने क्यों किया ऐसा?
पुलिस सूत्रों के अनुसार महिला का पति शराब का अवैध काम करता है। जिससे पुलिस ने महिला के पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। महिला को शंका थी की जुझार सिंह, राजेश सिंह डोडिया एवं कुलदीप सिंह ने उसके पति की सूचना पुलिस को देकर केस बनवाया। जिसके बाद महिला कई बार तीनों को झूठे आरोप में फंसाने की धमकी भी दे चुकी थी।

यह था पूरा घटनाक्रम
दिनांक 26 अक्टूबर 2023 को फरियादी महिला द्वारा बताया कि वह दोपहर 1:00 बजे के करीब उसके भांजे के साथ बाइक पर ताल आ रही थी। इस दौरान रास्ते में बाइक पंचर हो जाने से उसका भांजा पंचर निकलवाने चला गया। महिला वहीं खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। इस दौरान उसके पास एक सफेद रंग की कार आकर रूकी जिसमे तीन व्यक्ति जुझार सिंह, राजेश सिंह डोडिया एवं कुलदीप सिंह बैठे थे। महिला ने बताया उन्होंने मुझे घर छोड़ने का बोलकर गाड़ी में बैठा लिया। फिर मुझे अनजान जगह पर ले जाकर मेरे साथ तीनो ने बलात्कार कर मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। मारपीट से मैं बेहोश हो गई थी। अगले दिन जब होश में आई तो तीनों व्यक्ति मुझे कार में बैठाकर आबूपुरा के पास मगरे पर छोड़ गए। और धमकी दी कि यह बात किसी को बताई तो जान से मार देगे तीनो वह से भाग गए। फरियादी महिला की रिपोर्ट पर थाना ताल पर अपराध क्रमांक 573/23 धारा 323,342,366, 376(डी), 506,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

पुलिस जांच में खुली पोल
पुलिस ने आरोपी राजेश पिता गोकुल सिंह डोडिया, जुझार सिंह पिता मंगूसिंह पंवार, निवासी टूटीयाखेड़ी जिला उज्जैन को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किए जो न्यायिक अभिरक्षा में लिए गए थे। तथा एक आरोपी कुलदीप सिंह की तलाश की जा रही थी। घटना की सत्यता के बारे जानकारी प्राप्त करने हेतु अग्रिम विवेचना के दौरान घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए। जिसमे फरियादी महिला द्वारा बताए गए घटनाक्रम के संबंधित कोई तथ्य नहीं मिले। महिला द्वारा बताई कार के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु जावरा शहर के सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर उक्त वाहन घटना के समय घटनास्थल से 50 किमी दूर जावरा शहर के सीसीटीवी में दिखाई दिया। तीनो आरोपीयो की घटना के समय की उपस्थिति के संबंध में तथ्यात्मक जांच की गई। इस दौरान कुलदीप सिंह के घटना के दिन घर से निकलने तथा शराब की दुकान ग्राम रूपेटा पर जाने, उसके दोस्त के साथ रूपेटा से जावरा जाने के फुटेज सीसीटीवी कैमरे में देखे गए। इसी के साथ कुलदीप सिंह के मोबाइल की लोकेशन आदि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर भी आरोपी घटनास्थल पर नही होने की पुष्टि हुई।
विवेचना के दौरान आरोपीयो की मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी कैमरे से मिले फुटेज, साक्षियों के कथन आदि के आधार पर प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करने पर फरियादी द्वारा पंजीबद्ध रिपोर्ट असत्य पाई गई। पूरी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई है अब कोर्ट द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।