घर के पास PNG गैस तो LPG बंद! सरकार का नया नियम लागू

सरकार का बड़ा फैसला—घर के पास PNG पाइपलाइन होने पर 3 महीने में लेना होगा कनेक्शन, नहीं तो LPG सिलेंडर सप्लाई होगी बंद। जानें नए नियम और पूरी प्रक्रिया। नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। PNG Gas: केंद्र सरकार ने गैस वितरण को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए ‘नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026’ लागू कर दिया है। इसके तहत जिन घरों के पास पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, वहां अब PNG कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। अगर किसी घर के पास पाइपलाइन होने के बावजूद कनेक्शन नहीं लिया जाता, तो पहले 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद उस पते पर LPG सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। सरकार ने क्यों लिया यह फैसला? मिडिल-ईस्ट में जारी तनाव और गैस की संभावित कमी को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है, ताकि देश में गैस सप्लाई सुचारू बनी रहे और उपभोक्ताओं को परेशानी न हो। नए नियम की 4 बड़ी बातें 1. सोसाइटी को 3 दिन में देना होगा परमिशन अब हाउसिंग सोसायटी या RWA पाइपलाइन बिछाने में बाधा नहीं बन सकेंगी। 2. सरकारी मंजूरी में देरी नहीं 3. जमीन मालिक को मिलेगा ज्यादा मुआवजा 4. सुरक्षा और सुविधा पर जोर फायदे: नुकसान: PNG लेने पर LPG सिलेंडर करना होगा सरेंडर सरकार के नए नियम के अनुसार: किराएदार कैसे लें PNG कनेक्शन? किराएदार भी PNG कनेक्शन ले सकते हैं: मकान मालिक मना करे तो क्या होगा? अगर मकान मालिक पाइपलाइन लगाने से मना करता है, तब भी नियम लागू होगा।90 दिन बाद उस पते पर LPG सप्लाई बंद कर दी जाएगी। घर बदलने पर क्या करें?

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