RBI Guidelines: बैंक/NBFC से शिकायत का नया नियम, सीधे ओम्बड्समैन जाने पर खारिज होगी शिकायत
RBI Guidelines: RBI ने बैंक, NBFC और पेमेंट कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया स्पष्ट की है। जानें कैसे करें शिकायत, कब जाएं ओम्बड्समैन और किन नियमों का पालन जरूरी है। नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। RBI Guidelines: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उपभोक्ताओं के लिए बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी शिकायतों की प्रक्रिया को लेकर अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब अगर कोई ग्राहक तय प्रक्रिया का पालन किए बिना सीधे ओम्बड्समैन के पास शिकायत करता है, तो उसकी शिकायत खारिज की जा सकती है। RBI का कहना है कि उपभोक्ताओं को पहले संबंधित बैंक, NBFC या अन्य वित्तीय संस्था के पास शिकायत दर्ज करानी होगी। शिकायत दर्ज करने की सही प्रक्रिया क्या है? RBI के अनुसार, ग्राहकों को इन जरूरी स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए: कब जाएं RBI ओम्बड्समैन के पास? अगर 30 दिन के भीतर समस्या का समाधान नहीं होता, तो ग्राहक RBI के ओम्बड्समैन के पास शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए RBI की आधिकारिक वेबसाइट और हेल्पलाइन 14448 पर संपर्क किया जा सकता है। डिजिटल लेन-देन में रखें सावधानी RBI ने डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को अलर्ट किया है: “मनी म्यूल” बनने से बचें RBI और सुरक्षा एजेंसियों ने “मनी म्यूल” बनने को लेकर भी चेतावनी दी है। मनी म्यूल वह व्यक्ति होता है जो दूसरों के अवैध पैसों के लेन-देन में माध्यम बनता है।