MP News: अब दो बार मिलेगी परीक्षा देने की सुविधा: मध्यप्रदेश बोर्ड में “पूरक परीक्षा” का नाम बदला, नई व्यवस्था लागू

भोपाल- पब्लिक वार्ता,न्यूज़ डेस्क। MP News: माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश ने परीक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव करते हुए पूरक परीक्षा का नाम बदलकर अब “द्वितीय परीक्षा” कर दिया है। यह संशोधन मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 की धारा 28 की उप-धारा (1) और (2) के तहत लागू किया गया है, जिसकी अधिसूचना राज्य शासन द्वारा 21 मार्च 2025 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। अब हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी के छात्रों के लिए हर वर्ष दो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी—मुख्य परीक्षा फरवरी-मार्च में और द्वितीय परीक्षा जुलाई-अगस्त में। क्या बदला है नियमों में: इस संशोधन के तहत अब ‘पूरक’ शब्द को हटाकर सभी जगह ‘द्वितीय परीक्षा’ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों को परीक्षा के और अवसर देकर शिक्षा व्यवस्था को अधिक लचीला और परिणामोन्मुख बनाना है।