रतलाम- पब्लिक वार्ता,
न्यूज़ डेस्क। MP News: जनपद पंचायत रतलाम की ग्राम पंचायत जामथून के सरपंच कचरू डाबी को विभिन्न अनियमितताओं के चलते उनके पद से हटा दिया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शृंगार श्रीवास्तव ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत यह कार्रवाई की है।

6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध
इस आदेश के तहत, कचरू डाबी अब किसी भी पंचायत के सदस्य नहीं रहेंगे और अगले 6 वर्षों तक किसी भी पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे।

शिकायतों के बाद हुई कार्रवाई
आधिकारिक आदेश के अनुसार, सरपंच कचरू डाबी अपने पद के दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे थे। उन पर अनियमितताओं, लापरवाही, स्वच्छंदचारिता और उदासीनता का आरोप लगा था। इन मामलों को लेकर कई शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं, जिनकी जांच के बाद यह निर्णय लिया गया।
सरपंच पद से हटाने का कानूनी आधार
मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के अनुसार, यदि कोई सरपंच या जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही करता है या अनियमितता बरतता है, तो उसे पद से हटाया जा सकता है।
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