रतलाम- पब्लिक वार्ता,
न्यूज़ डेस्क| Ratlam News: वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति के साथ जिले में मदिरा दुकानों के लाइसेंसी परिवर्तित हुए हैं। इसी बीच, कुछ बहिर्गामी ठेकेदारों द्वारा अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। कलेक्टर राजेश बाथम के निर्देश पर आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए 12 मदिरा दुकानों के लाइसेंस एक दिन के लिए निलंबित कर दिए हैं। साथ ही, प्रत्येक लायसेंसी पर 2-2 लाख रुपये (कुल 24 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया गया है।
आबकारी विभाग की सख्त कार्रवाई
मदिरा दुकानों पर विक्रय दरों में अनियमितता पाए जाने पर विभाग ने संबंधित दुकानों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए। आबकारी विभाग अवैध मदिरा संग्रहण, परिवहन और बिक्री पर लगातार निगरानी रख रहा है और इस संबंध में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं।
नवीन आबकारी नीति से बढ़ा राजस्व
रतलाम जिले में आबकारी नीति 2025-26 के तहत 99 मदिरा दुकानों को 8 समूहों में विभाजित कर निष्पादन किया गया। जिले का आरक्षित मूल्य 3,83,41,23,153 रुपये था, जबकि निष्पादन प्रक्रिया में 3,87,31,96,840 रुपये का वार्षिक मूल्य प्राप्त हुआ, जो आरक्षित मूल्य से 3.90 करोड़ रुपये अधिक और पिछले वर्ष की तुलना में 21.22% अधिक है।
प्रशासन की सख्ती के चलते मदिरा दुकानों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, जिससे अनियमितताओं पर रोक लग सके।