Ratlam News: 14 मार्च को नेशनल लोक अदालत: संपत्तिकर-जलकर के बकायादारों को सरचार्ज में बड़ी छूट

रतलाम में 14 मार्च 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। संपत्तिकर और जलकर के बकायादारों को सरचार्ज में 100% तक की छूट मिलेगी। जानिए कहां और कैसे जमा करें बकाया राशि। रतलाम- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य शासन के निर्देशानुसार 14 मार्च शनिवार को नेशनल लोक अदालतका आयोजन किया जाएगा। इस दौरान नगर निगम रतलाम द्वारा संपत्तिकर और जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में विशेष छूट का लाभ दिया जाएगा। नगर निगम ने बकाया कर जमा कराने के लिए दो स्थानों पर व्यवस्था की है। पहला काउंटर नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पासऔर दूसरा जिला न्यायालय परिसर में लगाए जाने वाले शिविर में रहेगा। दोनों स्थानों पर कार्यालयीन समय में बकाया राशि जमा की जा सकेगी। संपत्तिकर पर मिलेगी यह छूट नेशनल लोक अदालत में संपत्तिकर के प्रकरणों में निम्नानुसार सरचार्ज में छूट दी जाएगी— जलकर पर मिलेगी यह राहत जलकर के बकायादारों को भी अधिभार में छूट दी जाएगी— नगर निगम के अनुसार यह छूट वन टाइम सेटलमेंट (एक बार) के तहत दी जाएगी और यह केवल वित्तीय वर्ष 2024-25 तक की बकाया राशिपर ही लागू होगी। साथ ही यह सुविधा केवल 14 मार्च 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत के दिन ही मान्य रहेगी। नगर निगम ने सभी संपत्तिकर और जलकर बकायादारों से अपील की है कि वे 14 मार्च को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा करें और अधिभार में दी जा रही छूट का लाभ उठाएं।

Ratlam News: 13 दिसंबर को रतलाम में नेशनल लोक अदालत, फीस में मिलेगी बड़ी छूट

रतलाम- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: जिला विधिक सहायता अधिकारी पूनम तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 13 दिसंबर (शनिवार) को रतलाम जिला न्यायालय सहित जावरा, सैलाना और आलोट तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। आयोजन की निगरानी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष सुश्री नीना आशापुरे द्वारा की जाएगी। इस नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समझौता योग्य प्रकरणों के साथ-साथ वाद पूर्व (Pre-Litigation) मामलों का निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, चेक बाउंस (धारा 138 एनआई एक्ट) के केस, पारिवारिक विवाद, सिविल मामले और समझौता योग्य आपराधिक प्रकरणों का त्वरित एवं किफायती समाधान संभव है। इसके अतिरिक्त एमपीईबी, नगर निगम, विभिन्न बैंकों सहित अन्य विभागों के मामलों में भी शुल्कों में विशेष छूट प्रदान की जाएगी। आमजन इन छूटों की जानकारी संबंधित विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में अपने मामलों का समझौते के माध्यम से समाधान कराकर समय और धन दोनों की बचत करें।