MP News: मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी राहत, पूरे देश में मिलेगा अनलिमिटेड कैशलेस इलाज, पेंशनर्स पर फैसला 13 जून को

भोपाल- पब्लिक वार्ता,
न्यूज़ डेस्क। MP News:
मध्यप्रदेश सरकार ने सीएम केयर कैशलेस योजना (CM Care Cashless Yojana) की अंतिम रूपरेखा तैयार कर ली है। यह योजना राज्य के 10 लाख से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों को देशभर के अस्पतालों में अनलिमिटेड कैशलेस इलाज की सुविधा देगी। अब सबकी निगाहें 13 जून को होने वाली मुख्यमंत्री की बैठक पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि पेंशनर्स को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा या नहीं।

क्या है सीएम केयर कैशलेस योजना?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा घोषित इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत अब सरकारी कर्मचारी देश के किसी भी अस्पताल में बिना पैसे दिए इलाज करवा सकेंगे।
पहले इलाज की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए तय थी, लेकिन अब इसे अनलिमिटेड करने की तैयारी है।

इलाज के लिए मिलनी वाली राशि का निर्धारण आयुष्मान कार्ड की गाइडलाइन के अनुसार किया जाएगा। यानी जिस बीमारी के लिए आयुष्मान योजना में 50 हजार मिलते हैं, उतनी ही राशि इस योजना में भी तय होगी।

कर्मचारियों से लिया जाएगा मासिक प्रीमियम

यह बीमा योजना अंशदायी आधार पर संचालित की जाएगी। कर्मचारियों को 250 रुपए से 1200 रुपए तक मासिक प्रीमियम देना होगा। यह राशि उनके पद और वेतनमान के अनुसार तय की जाएगी।

क्या पेंशनर्स को मिलेगा लाभ?

इस योजना में पेंशनर्स को शामिल किया जाए या नहीं, इस पर फैसला 13 जून, शुक्रवार को होने वाली मुख्यमंत्री की बैठक में होगा।
यदि पेंशनर्स को शामिल किया जाता है, तो ये सवाल उठेंगे:

  • क्या उनका अलग प्रीमियम तय होगा?
  • क्या उनकी इलाज सीमा अलग होगी?
  • क्या उन्हें भी देशभर में कैशलेस सुविधा मिलेगी?

वित्त विभाग पहले ही पेंशनर्स को योजना में शामिल करने पर आपत्ति जता चुका है, लेकिन अब अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे।

क्यों जरूरी है कैशलेस सुविधा?

फिलहाल राज्य में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2022 लागू हैं, जिनमें कर्मचारी इलाज के बाद रिम्बर्समेंट के लिए आवेदन करते हैं।

  • इंडोर इलाज:
    5 लाख तक का मामला संभागीय अस्पताल की कमेटी तय करती है, 5 से 20 लाख तक की स्वीकृति स्वास्थ्य सेवा निदेशक की कमेटी देती है।
  • आउटडोर इलाज:
    सालाना 20 हजार की सीमा है, जिसमें हर 3 माह में 8 हजार से अधिक नहीं मिलते।

रिम्बर्समेंट की खामियां

  • बजट पहले ही शहरी क्षेत्रों में खर्च हो जाता है, ग्रामीण कर्मचारियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है।
  • मेडिकल बोर्ड, अप्रूवल और कागजी प्रक्रिया बेहद जटिल और समय लेने वाली है।
  • कर्मचारी इलाज से ज्यादा फाइलों की दौड़ में उलझ जाते हैं।

Indian Railways: रेलवे स्टेशन पर कुली चार्ज बढ़े: अब सामान उठवाने के लिए चुकाने होंगे 100 रुपये तक, जानिए नए रेट

रेलवे स्टेशनों पर कुली सेवा के चार्ज में बदलाव, नए दर लागू

रतलाम- पब्लिक वार्ता,

न्यूज़ डेस्क। Indian Railways: यात्रियों के लिए अहम खबर है। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में रेलवे स्टेशन पर यात्री सहायक (कुली) सेवा के चार्ज में संशोधन किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा निर्धारित नए पोर्टरेज चार्जेज (सामान ढोने की फीस) को रतलाम मंडल के सभी संबंधित स्टेशनों पर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

रेलवे ने स्टेशन की श्रेणी के अनुसार कुली दरों को तय किया है—

एनएसजी-1 से एनएसजी-4 व एसजी-1 से एसजी-3 स्टेशनों पर:
– प्रति ट्रिप कुली चार्ज: ₹100
– यदि 20 से 40 किलो तक सामान हो: प्रति बैग ₹50 अतिरिक्त
– ट्रेन पर सामान चढ़ाने के लिए 30 मिनट तक का इंतजार नि:शुल्क, इसके बाद प्रत्येक 30 मिनट या उसके भाग के लिए ₹100 अतिरिक्त शुल्क एनएसजी-5, एनएसजी-6, एचजी-1 से एचजी-3 स्टेशनों पर:
– प्रति ट्रिप कुली चार्ज: ₹80
– 20 से 40 किलो सामान होने पर: ₹50 अतिरिक्त
– ट्रेन पर सामान लदवाने के इंतजार पर 30 मिनट के बाद ₹80 अतिरिक्त भुगतान

हाथगाड़ी चार्ज:
– टू/फोर व्हीलर हाथगाड़ी से 160 किलो तक का सामान ले जाने पर प्रति ट्रिप ₹150

विकलांग या बीमार यात्रियों के लिए सुविधा शुल्क:
– व्हीलचेयर या स्ट्रेचर (दो सहायकों के साथ): ₹150
– स्ट्रेचर (चार सहायकों के साथ): ₹200

यह संशोधन यात्रियों की सुविधा को सुव्यवस्थित करने और पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है।

Ratlam News: रतलाम: जमीन विवाद में लाठी-डंडे चले, सिर फोड़ा, कोर्ट ने 5 को सुनाई 5-5 साल की सजा

रतलाम- पब्लिक वार्ता,

न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: नामली थाना क्षेत्र के सेमलिया रोड पर जमीन के सीमांकन के दौरान हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी मानते हुए 5-5 साल के सश्रम कारावास और 2-2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीना आशापुरा ने सुनाया।

जिला लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि घटना 1 जून 2022 को दोपहर करीब 12:30 बजे की है। फरियादी भंवरलाल अपने खेत पर स्थित नवज्योति विद्यापीठ की बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य देख रहे थे, तभी यह विवाद हुआ।

आरोपियों ने मिलकर किया हमला

घटना के दौरान आरोपी प्रेमा बाई ने सीमांकन को हटाने की कोशिश की, जिसका फरियादी के बेटों ने विरोध किया। इसके बाद महेश, गोविंद और पंकज लाठी लेकर मौके पर पहुंचे।

  • पंकज ने फरियादी के बेटे विजय के सिर पर लाठी से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
  • महेश और गोविंद ने विजय के भाई अजय पर हमला कर पैर में चोटें पहुंचाईं।
  • प्रेमा बाई और नवीन ने फरियादी के पोते निखिल पर लाठी से हमला किया।
  • झगड़े में फरियादी भंवरलाल और उनकी पत्नी आनंद राठौर ने बीच-बचाव किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।

14 गवाह और 40 दस्तावेजी साक्ष्य पेश

पुलिस ने विवेचना के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों के बयान और 40 दस्तावेजी साक्ष्य कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए। वैज्ञानिक एवं प्रत्यक्ष साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

Ratlam News: अब किरायेदार की जानकारी ऑनलाइन दें, थाने जाने की जरूरत नहीं – जानिए

रतलाम- पब्लिक वार्ता,
न्यूज़ डेस्क। Ratlam News:
रतलाम पुलिस ने जिले की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से सभी मकान मालिकों से किरायेदारों और घरेलू नौकरों की जानकारी अनिवार्य रूप से देने की अपील की है। अब यह प्रक्रिया डिजिटल हो गई है – यानी आपको थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। MPeCOP ऐप या वेबसाइट के माध्यम से आप यह जानकारी आसानी से ऑनलाइन दे सकते हैं।


जिले में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए रतलाम पुलिस ने किरायेदारों और घरेलू नौकरों का वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। मकान मालिक यदि शहर से बाहर रहते हैं या थाने नहीं जा सकते, तो अब वे MPeCOP मोबाइल ऐप या https://citizen.mppolice.gov.in/ वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जानकारी दर्ज कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:

  1. MPeCOP मोबाइल ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट खोलें।
  2. मोबाइल नंबर डालकर OTP से लॉगिन करें।
  3. ‘किरायेदार/PG सूचना’ विकल्प चुनें।
  4. किरायेदार और मकान मालिक की जानकारी भरें।
  5. फोटो, पहचान पत्र, परिवार की जानकारी अपलोड करें।
  6. फॉर्म सबमिट कर पावती सुरक्षित रखें।

ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया:

  • नजदीकी थाने से किरायेदार सूचना फॉर्म लें।
  • आवश्यक विवरण और दस्तावेज संलग्न कर फॉर्म जमा करें।
  • पावती प्राप्त करें।

जरूरी दस्तावेज:

  • किरायेदार का फोटो
  • आधार कार्ड/पहचान पत्र
  • वर्तमान और स्थाई पता
  • मोबाइल नंबर
  • परिवार की जानकारी

पुलिस का निर्देश और चेतावनी:
पुलिस अधीक्षक रतलाम द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। यदि किसी मकान मालिक ने निर्धारित समय में जानकारी नहीं दी और उसका किरायेदार किसी अपराध में लिप्त पाया गया, तो मकान मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी।

जनता से अपील:
जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा सभी नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे 1 सप्ताह के भीतर अपने किरायेदारों और घरेलू नौकरों की जानकारी ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से अनिवार्य रूप से जमा करें।