Ratlam News: अवैध हथियार मामले में दीपू टांक व साथी को 3 साल की सजा, दो आरोपी बरी

रतलाम- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: अवैध हथियार के साथ पकड़ाए दीपू उर्फ दीपक टांक और उसके साथी विनोद शर्मा को न्यायालय ने तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं सह आरोपी बलवंतसिंह गोयल और अविनाश उर्फ चिंटू टांक को अदालत ने बरी कर दिया। यह कार्रवाई सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव की अदालत में की गई। मामला कैसे शुरू हुआ दिनांक 22 मार्च 2021 को मुकुल पंवार निवासी विनोबा नगर, रतलाम ने थाना दीनदयाल नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि वर्ष 2020 में आरोपी दीपू टांक, विनोद शर्मा सहित चार लोगों ने उन्हें आशापुरा होटल में बुलाकर दुश्मन पिंटू टांक को खत्म करने का दबाव बनाया। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने कहा कि— फरियादी ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने लगातार धमकियां दीं और कहा कि काम नहीं किया तो उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। फरियादी के पास सभी ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद थीं।  गिरफ्तारी और हथियार जब्ती 22 मार्च 2021 को पुलिस ने कार्रवाई की— दीपू टांक गिरफ्तार, उसके बताए स्थान से विनोद शर्मा गिरफ्तार, होटल पीछे से जप्ती के बाद आरोपियों पर अतिरिक्त धाराएँ लगाई गईं: पूरी जांच के बाद चालान अदालत में प्रस्तुत किया गया। फैसला अदालत ने सुनवाई पूर्ण कर निर्णय सुनाया— दीपू टांक — 3 वर्ष सजा + ₹1000 जुर्मानाविनोद शर्मा — 3 वर्ष सजा + ₹1000 जुर्मानाबलवंत सिंह और चिंटू टांक — बरी ध्यान देने योग्य बात यह रही कि फरियादी मुकुल पंवार ने 16 जून 2022 को न्यायालय में आरोपियों से लिखित समझौता कर लिया था।

Ratlam news: रतलाम कोर्ट का बड़ा फैसला: गौमांस परिवहन मामले में 11 दोषियों को दो-दो साल की सजा

रतलाम- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Ratlam News:  11 साल पुराने चर्चित गौमांस परिवहन मामले में न्यायालय ने 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश सुनाया है। यह ऐतिहासिक फैसला शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अरुण सिंह ठाकुर के न्यायालय से आया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आशा शाक्यवार ने बताया कि यह प्रकरण 9 सितंबर 2014 को थाना स्टेशन रोड रतलाम में दर्ज हुआ था। फरियादी वासुदेव ने रिपोर्ट दी थी कि ग्राम नगरा रोड स्थित बंद पोल्ट्री फार्म के पास कुछ लोगों को मोटरसाइकिल पर बोरे में मांस जैसा पदार्थले जाते देखा गया। मौके पर पहुंचने पर गाय के सींग, खून के निशान, लोहे का सूआ और नाले में तैरते मांस के टुकड़े मिले। जांच में स्पष्ट हुआ कि आरोपियों ने मिलकर गौवंश की हत्या कर मांस का परिवहन किया था। अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शियों, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर मामला प्रमाणित किया। न्यायालय ने सभी सबूतों को विश्वसनीय मानते हुए आरोपियों को मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत दोषी ठहराया। घटना के बाद उस समय शहर में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था। विभिन्न हिंदू संगठनों ने जुलूस निकाले, मुख्यमंत्री और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे, साथ ही चक्काजाम कर आक्रोश जताया था। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीपीओ कुंदन पाराशर ने प्रभावी पैरवी की। दोषियों की सूची: सभी दोषियों को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

Ratlam News: महिला से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा, 44 सुनवाई के बाद कोर्ट का फैसला

घर छोड़ने के बहाने किया विश्वासघात, कोर्ट ने सुनाया 10 साल का सश्रम कारावास रतलाम- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: रतलाम की विशेष अदालत ने छह साल पुराने दुष्कर्म के मामले में आरोपी लाल बिहारी को दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला 2019 का है, जब आरोपी ने मोटरसाइकिल पर महिला को घर छोड़ने का झांसा देकर उसके साथ जबरदस्ती की थी। अपर लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी ने बताया कि घटना 26 मई 2019 की है। पीड़िता देवका गांव में भोपा को नारियल चढ़ाकर ठिकरिया से पैदल-बाजना की ओर जा रही थी, तभी सूरज बड़ला रोड स्थित स्कूल के पास आरोपी लाल बिहारी (उम्र 34, निवासी ग्राम धोलपुर) बाइक से पहुंचा और महिला को घर छोड़ने का झांसा देकर ग्राम कानवा छावनी ले गया, जहां उसने दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला ने किसी तरह जान बचाकर पति को पूरी घटना बताई और बाद में बाजना थाना में मामला दर्ज कराया गया। डीएनए रिपोर्ट से मिली पुष्टि पुलिस जांच में डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आरोपी के खिलाफ मजबूत सबूत अदालत में पेश किए गए। 44 सुनवाई के बाद न्यायाधीश बरखा दिनकर ने लाल बिहारी को दोषी पाया। जानिए क्या रही सजा: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ भुगतनी होंगी, यानी कुल मिलाकर आरोपी को 10 वर्ष तक जेल में रहना होगा।

Ratlam News: रतलाम: जमीन विवाद में लाठी-डंडे चले, सिर फोड़ा, कोर्ट ने 5 को सुनाई 5-5 साल की सजा

रतलाम- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: नामली थाना क्षेत्र के सेमलिया रोड पर जमीन के सीमांकन के दौरान हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी मानते हुए 5-5 साल के सश्रम कारावास और 2-2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीना आशापुरा ने सुनाया। जिला लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि घटना 1 जून 2022 को दोपहर करीब 12:30 बजे की है। फरियादी भंवरलाल अपने खेत पर स्थित नवज्योति विद्यापीठ की बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य देख रहे थे, तभी यह विवाद हुआ। आरोपियों ने मिलकर किया हमला घटना के दौरान आरोपी प्रेमा बाई ने सीमांकन को हटाने की कोशिश की, जिसका फरियादी के बेटों ने विरोध किया। इसके बाद महेश, गोविंद और पंकज लाठी लेकर मौके पर पहुंचे। 14 गवाह और 40 दस्तावेजी साक्ष्य पेश पुलिस ने विवेचना के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों के बयान और 40 दस्तावेजी साक्ष्य कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए। वैज्ञानिक एवं प्रत्यक्ष साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।