Ratlam News: अवैध हथियार मामले में दीपू टांक व साथी को 3 साल की सजा, दो आरोपी बरी

रतलाम- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: अवैध हथियार के साथ पकड़ाए दीपू उर्फ दीपक टांक और उसके साथी विनोद शर्मा को न्यायालय ने तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं सह आरोपी बलवंतसिंह गोयल और अविनाश उर्फ चिंटू टांक को अदालत ने बरी कर दिया। यह कार्रवाई सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव की अदालत में की गई। मामला कैसे शुरू हुआ दिनांक 22 मार्च 2021 को मुकुल पंवार निवासी विनोबा नगर, रतलाम ने थाना दीनदयाल नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि वर्ष 2020 में आरोपी दीपू टांक, विनोद शर्मा सहित चार लोगों ने उन्हें आशापुरा होटल में बुलाकर दुश्मन पिंटू टांक को खत्म करने का दबाव बनाया। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने कहा कि— फरियादी ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने लगातार धमकियां दीं और कहा कि काम नहीं किया तो उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। फरियादी के पास सभी ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद थीं।  गिरफ्तारी और हथियार जब्ती 22 मार्च 2021 को पुलिस ने कार्रवाई की— दीपू टांक गिरफ्तार, उसके बताए स्थान से विनोद शर्मा गिरफ्तार, होटल पीछे से जप्ती के बाद आरोपियों पर अतिरिक्त धाराएँ लगाई गईं: पूरी जांच के बाद चालान अदालत में प्रस्तुत किया गया। फैसला अदालत ने सुनवाई पूर्ण कर निर्णय सुनाया— दीपू टांक — 3 वर्ष सजा + ₹1000 जुर्मानाविनोद शर्मा — 3 वर्ष सजा + ₹1000 जुर्मानाबलवंत सिंह और चिंटू टांक — बरी ध्यान देने योग्य बात यह रही कि फरियादी मुकुल पंवार ने 16 जून 2022 को न्यायालय में आरोपियों से लिखित समझौता कर लिया था।

Ratlam News: तीन लोगों पर जानलेवा हमला: आरोपी अभय पितलिया को तीन अलग-अलग मामलों में 6-6 वर्ष की सजा

रतलाम- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: नाहरपुरा क्षेत्र में तीन व्यक्तियों पर जानलेवा हमला करने के आरोपित अभय उर्फ अब्बू पितलिया को न्यायालय ने गंभीर धाराओं में दोषी पाते हुए तीन अलग-अलग काउंट में 6-6 वर्ष के सश्रम कारावास, कुल ₹9000 अर्थदंड, तथा आयुध अधिनियम की धारा 25(1B) के तहत अतिरिक्त 2 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹1000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री निर्मल मंडोरिया द्वारा सुनाया गया। प्रकरण में पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने की। घटना का विवरण फरियादी हरीश ने 25 मार्च 2019 की शाम 6 बजे सिविल हॉस्पिटल रतलाम में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।फरियादी के अनुसार— थाना माणक चौक ने धारा 307, 294 भादवि के तहत मामला दर्ज किया। क्रॉस केस भी दर्ज हुआ था इसी विवाद में आरोपी अभय की रिपोर्ट परगोवर्धन चौहान, हरीश चौहान और विमल चौहान के विरुद्धधारा 323, 294 भादवि के तहत क्रॉस प्रकरण दर्ज किया गया। दोनों मामलों का विचारण एक साथ अष्टम जिला एवं सत्र न्यायालय में हुआ। न्यायालय का फैसला मुख्य आरोपित अभय उर्फ अब्बू पितलिया को— क्रॉस केस में गोवर्धन, हरीश व विमल चौहान को— पैरवी पूरे प्रकरण में सफल पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई।

Ratlam news: रतलाम कोर्ट का बड़ा फैसला: गौमांस परिवहन मामले में 11 दोषियों को दो-दो साल की सजा

रतलाम- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Ratlam News:  11 साल पुराने चर्चित गौमांस परिवहन मामले में न्यायालय ने 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश सुनाया है। यह ऐतिहासिक फैसला शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अरुण सिंह ठाकुर के न्यायालय से आया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आशा शाक्यवार ने बताया कि यह प्रकरण 9 सितंबर 2014 को थाना स्टेशन रोड रतलाम में दर्ज हुआ था। फरियादी वासुदेव ने रिपोर्ट दी थी कि ग्राम नगरा रोड स्थित बंद पोल्ट्री फार्म के पास कुछ लोगों को मोटरसाइकिल पर बोरे में मांस जैसा पदार्थले जाते देखा गया। मौके पर पहुंचने पर गाय के सींग, खून के निशान, लोहे का सूआ और नाले में तैरते मांस के टुकड़े मिले। जांच में स्पष्ट हुआ कि आरोपियों ने मिलकर गौवंश की हत्या कर मांस का परिवहन किया था। अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शियों, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर मामला प्रमाणित किया। न्यायालय ने सभी सबूतों को विश्वसनीय मानते हुए आरोपियों को मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत दोषी ठहराया। घटना के बाद उस समय शहर में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था। विभिन्न हिंदू संगठनों ने जुलूस निकाले, मुख्यमंत्री और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे, साथ ही चक्काजाम कर आक्रोश जताया था। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीपीओ कुंदन पाराशर ने प्रभावी पैरवी की। दोषियों की सूची: सभी दोषियों को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।