Ratlam news: रतलाम कोर्ट का बड़ा फैसला: गौमांस परिवहन मामले में 11 दोषियों को दो-दो साल की सजा

रतलाम- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Ratlam News:  11 साल पुराने चर्चित गौमांस परिवहन मामले में न्यायालय ने 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश सुनाया है। यह ऐतिहासिक फैसला शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अरुण सिंह ठाकुर के न्यायालय से आया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आशा शाक्यवार ने बताया कि यह प्रकरण 9 सितंबर 2014 को थाना स्टेशन रोड रतलाम में दर्ज हुआ था। फरियादी वासुदेव ने रिपोर्ट दी थी कि ग्राम नगरा रोड स्थित बंद पोल्ट्री फार्म के पास कुछ लोगों को मोटरसाइकिल पर बोरे में मांस जैसा पदार्थले जाते देखा गया। मौके पर पहुंचने पर गाय के सींग, खून के निशान, लोहे का सूआ और नाले में तैरते मांस के टुकड़े मिले। जांच में स्पष्ट हुआ कि आरोपियों ने मिलकर गौवंश की हत्या कर मांस का परिवहन किया था। अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शियों, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर मामला प्रमाणित किया। न्यायालय ने सभी सबूतों को विश्वसनीय मानते हुए आरोपियों को मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत दोषी ठहराया। घटना के बाद उस समय शहर में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था। विभिन्न हिंदू संगठनों ने जुलूस निकाले, मुख्यमंत्री और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे, साथ ही चक्काजाम कर आक्रोश जताया था। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीपीओ कुंदन पाराशर ने प्रभावी पैरवी की। दोषियों की सूची: सभी दोषियों को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

Ratlam News:  रतलाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई : धराड़ चौकी ने 50 पेटी अवैध शराब व बोलेरो पिकअप जप्त, आरोपी फरार

रतलाम- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: पुलिस अधीक्षक अमित कुमार (भा.पु.से.) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा (रा.पु.से.), विवेक कुमार लाल (रा.पु.से.) एवं एसडीओपी ग्रामीण किशोर पाटनवाला के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी बिलपांक अय्यूब खान के नेतृत्व में पुलिस चौकी धराड़ और साइबर सेल टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर बड़ी सफलता हासिल की। दिनांक 15 सितंबर 2025 की शाम को पुलिस सहायता केंद्र धराड़ पर ड्यूटी के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि सफेद बोलेरो पिकअप (वाहन क्रमांक MP-43 JZ-0483) में अवैध शराब व बियर लेकर नलकुई–भाटीबड़ौदिया रोड पर दो युवक खड़े हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही वाहन चालक और उसका साथी भाग निकले। पीछा करने पर बोलेरो को नलकुई गांव पार कच्चे रास्ते पर रोका गया, लेकिन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। वाहन की तलाशी लेने पर कुल 50 पेटी (464 बल्क लीटर) अवैध शराब बरामद की गई। जब्त शराब का विवरण – कुल कीमत – लगभग ₹2,53,200/-बोलेरो पिकअप वाहन भी जप्त किया गया। थाना बिलपांक में आरोपियों के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। सराहनीय भूमिका – इस कार्रवाई में निरीक्षक अय्यूब खान, उप निरीक्षक दीपक डामोर, उनि. सुनिल सिंह राघव, प्र आर मनमोहन शर्मा, प्र आर लक्ष्मीनारायण सूर्यवंशी, प्र आर हिम्मत सिंह, आर विपुल भावसार, आर राहुल पाटीदार व आर धीरज की सराहनीय भूमिका रही। केश खाखा (रा.पु.से.), विवेक कुमार लाल (रा.पु.से.) एवं एसडीओपी ग्रामीण किशोर पाटनवाला के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी बिलपांक अय्यूब खान के नेतृत्व में पुलिस चौकी धराड़ और साइबर सेल टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर बड़ी सफलता हासिल की|