Ratlam News: नगर निगम की कार्रवाई: बकाया नहीं चुकाने पर 3 दुकानें सील, 3.08 लाख की वसूली  

रतलाम- पब्लिक वार्ता,

न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: नगर निगम रतलाम द्वारा बकाया किराया वसूली की कार्रवाई तेज कर दी गई है। निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट के निर्देशानुसार राजस्व विभाग ने बकाया किराया जमा नहीं करने पर 3 दुकानों को सील कर दिया, साथ ही 3.08 लाख रुपये की वसूली की गई।  

राजस्व अमले ने तिलक मार्केट में मोहम्मद सलीम और माणक चौक में मेसर्स अली हुसैन व सुधा-रामचंद्र की दुकान को सील किया। निगम की ओर से स्पष्ट किया गया है कि बकाया किराया जमा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।  

पिछले दो दिनों में 6 दुकानों और 2 गुमटियों को सील किया गया है। इस दौरान कुल 6.96 लाख रुपये की वसूली की गई। नगर निगम द्वारा दुकानदारों से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द अपने बकाया का भुगतान करें अन्यथा उनकी दुकानों को सील किया जा सकता है।  

8 मार्च को नेशनल लोक अदालत: संपत्तिकर और जलकर बकायादारों को राहत  

रतलाम, 6 मार्च। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 8 मार्च शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान संपत्तिकर और जलकर बकायादारों को अधिभार सरचार्ज में छूट दी जाएगी।  

बकायादार नगर निगम कार्यालय फायर स्टेशन भवन के पास और जिला न्यायालय परिसर में आयोजित शिविर में बकाया राशि जमा कर सकते हैं।  

छूट की प्रमुख शर्तें:  

₹50000 तक के संपत्तिकर बकाया पर 100 प्रतिशत अधिभार छूट  

₹10000 तक के जलकर बकाया पर 100 प्रतिशत अधिभार छूट  

₹50000 से 100000 के संपत्तिकर बकाया पर 50 प्रतिशत अधिभार छूट  

₹10000 से 50000 के जलकर बकाया पर 75 प्रतिशत अधिभार छूट  

₹100000 से अधिक के संपत्तिकर बकाया पर 25 प्रतिशत अधिभार छूट  

₹50000 से अधिक के जलकर बकाया पर 50 प्रतिशत अधिभार छूट  

यह छूट सिर्फ 8 मार्च 2025 की नेशनल लोक अदालत के लिए मान्य होगी और केवल वर्ष 2023-24 तक की बकाया राशि पर लागू होगी।  

नगर निगम ने बकायादारों से अपील की है कि वे इस एकदिवसीय विशेष अवसर का लाभ उठाकर अपनी बकाया राशि जमा करें और अधिभार में दी जा रही छूट का फायदा उठाएं।  

Ratlam News: रतलाम नगर निगम का बजट 2025-26 महापौर परिषद में पारित  

रतलाम- पब्लिक वार्ता,

न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: महापौर प्रहलाद पटेल की अध्यक्षता में आयोजित महापौर परिषद की बैठक में नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय पत्रक (बजट) को सर्वसम्मति से पारित कर निगम परिषद में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई। बैठक में बजट में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा कर आवश्यक संशोधन किए गए।  

 मुख्य निर्णय  

1. वर्ष 2025-26 के लिए नगर निगम का बजट महापौर परिषद ने अनुमोदित कर निगम परिषद में रखने की स्वीकृति दी।  

2. मुख्यमंत्री नगरीय अधोसंरचना योजना के तहत चांदनी चौक से बाजना बस स्टैंड (लक्कड़पीठा रोड) तक डामरीकृत फोरलेन सड़क निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।  

3. कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार सभी कॉलोनियों को 6 परिक्षेत्रों में विभाजित कर संपत्तिकर की दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि को स्वीकृति दी गई।  

4. सिविक सेंटर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे तरणताल को 10 वर्षों के लिए अनुबंध के आधार पर संचालित करने हेतु जारी ई-निविदा की पुष्टि की गई।  

5. डीपीआर-3 बंजली में निर्मित एलआईजी फ्लैट्स के प्रथम आओ प्रथम पाओ आधार पर 6 फ्लैट अस्थाई रूप से आवंटित किए जाने की स्वीकृति दी गई।  

6. टू और फोर व्हीलर के लिए शहर में पेड पार्किंग सुविधा लागू होगी।  

7. अस्थाई खान-पान दुकानों से 6000 रुपये त्रैमासिक शुल्क लिया जाएगा।  

8. फल विक्रेताओं से 50 रुपये, ठेला सब्जी व्यवसायियों से 30 रुपये तथा जमीन पर बैठकर सब्जी बेचने वालों से 10 रुपये प्रतिदिन शुल्क तय किया गया।  

9. जनरल दलाली शुल्क 1000 रुपये निर्धारित किया गया।  

महापौर परिषद के सदस्य रहे उपस्थित  

बैठक में महापौर प्रहलाद पटेल के साथ महापौर परिषद सदस्य भगतसिंह भदौरिया, पप्पू पुरोहित, श्रीमती अनिता कटारा, दिलीप गांधी, धर्मेंद्र व्यास, विशाल शर्मा, अक्षय संघवी, राजू सोनी, रामूभाई डाबी, सपना त्रिपाठी, निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट समेत कई निगम अधिकारी उपस्थित रहे।  

Ratlam News: डिस्पोजल उपयोग करने पर रतलाम में 4 चाय दुकानदारों पर जुर्माना  

रतलाम- पब्लिक वार्ता,

न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: स्वच्छ रतलाम अभियान के तहत नगर निगम द्वारा अमानक पॉलीथीन और डिस्पोजल के उपयोग पर सख्ती जारी है। महापौर प्रहलाद पटेल के निर्देशानुसार, प्रतिबंध के बावजूद डिस्पोजल का उपयोग करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार, 20 फरवरी को नगर निगम की टीम ने शहर के विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई कर चार चाय दुकानदारों पर जुर्माना लगाया और डिस्पोजल जब्त किए।  

स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में अमृत तुल्य 80 फीट रोड पर 2000 रुपये, जेएमडी रेस्टोरेंट साक्षी पेट्रोल पंप के सामने पर 1000 रुपये, राजभोग रेस्टोरेंट साक्षी पेट्रोल पंप के सामने पर 250 रुपये और जय महाकाली टी स्टॉल फैशन मार्केट पर 250 रुपये का जुर्माना लगाया गया।  

नगर निगम की इस कार्रवाई में झोन प्रभारी रविन्द्र ठक्कर, पर्वत हाड़े, तरूण राठौड़ और आशीष चौहान शामिल रहे। नगर निगम प्रशासन ने व्यापारियों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित पॉलीथीन और डिस्पोजल का उपयोग न करें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

Ratlam News: महापौर ने स्वास्थ्य अमले पर लगाया जुर्माना, प्रतिबंधित पॉलीथीन उपयोग पर सख्ती

रतलाम- पब्लिक वार्ता,

न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: रतलाम नगर को स्वच्छ और सुन्दर बनाने के अभियान के तहत महापौर प्रहलाद पटेल ने नगर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान वार्ड क्रमांक 45 में प्रतिबंधित डिस्पोजल और पॉलीथीन का उपयोग पाए जाने पर स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह, झोन प्रभारी तरुण राठौड़ और वार्ड प्रभारी सुनील गौरन पर 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।  

महापौर ने जानकारी दी कि 16 जनवरी को आयोजित स्वास्थ्य विभाग की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि किसी भी क्षेत्र में प्रतिबंधित डिस्पोजल या पॉलीथीन का निर्माण या उपयोग पाए जाने पर संबंधित अधिकारी और प्रभारी पर कार्रवाई की जाएगी। निर्देश के बावजूद निरीक्षण के दौरान वार्ड 45 में इस नियम का उल्लंघन पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप जुर्माना लगाया गया।  

अमानक पॉलीथीन उपयोग करने वाले दुकानदारों पर भी जुर्माना

महापौर के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने उंकाला रोड, दिलीप नगर और अशोक नगर में छापेमारी की। इस दौरान 5 दुकानदारों से 8 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन और डिस्पोजल सामग्री जब्त की गई।  

कार्रवाई के तहत भारत और चिलीज रेस्टोरेंट पर 500-500 रुपये, जबकि शिवा, बादल और लखन नामक दुकानदारों पर 250-250 रुपये का जुर्माना लगाया गया।  

इस अभियान में दल प्रभारी राजेंद्रसिंह पवार, राकेश शर्मा, कृष्णा बैरागी और सुनील बैरागी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। महापौर ने नगरवासियों से अपील की है कि स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें और प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग न करें।