Ratlam News: बढ़े हुए संपत्ति कर के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, महापौर और विधायक के खिलाफ नारेबाजी  

रतलाम- पब्लिक वार्ता,

न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: नगर निगम द्वारा संपत्ति कर में बढ़ोतरी और अधिभार वसूली के खिलाफ कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस और कांग्रेस पार्षद दल के नेतृत्व में महापौर और विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि संपत्ति कर में पांच साल की बढ़ोतरी और उस पर अधिभार वसूली गैरकानूनी है और नगर निगम अधिनियम के विपरीत की जा रही है।  

जनता बढ़ा हुआ संपत्ति कर न भरे – कांग्रेस का आह्वान  

कांग्रेस नेताओं ने जनता से अपील की कि वे बढ़ा हुआ संपत्ति कर जमा न करें। यदि नगर निगम पुरानी दरों पर कर स्वीकार करने से इनकार करता है, तो कांग्रेस नेताओं से संपर्क करें। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि अवैध कर वसूली निरस्त नहीं की गई, तो उग्र जन आंदोलन होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी महापौर, विधायक और नगर निगम प्रशासन की होगी। 

नगर निगम अधिनियम का उल्लंघन – कांग्रेस का आरोप  

ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा कि अधिनियम की धारा 143 और 146 के तहत संपत्ति कर में बढ़ोतरी से पहले भवन मालिकों को सूचना पत्र देना जरूरी था, जो नहीं दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि अधिकारी बिना किसी आधिकारिक सूचना के मौखिक रूप से बढ़ी हुई राशि बताकर वसूली कर रहे हैं और जनता को धमका रहे हैं।  

नगर निगम कमिश्नर से तीखी बहस  

नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि अब तक 10,000 सूचना पत्र जारी किए गए हैं, लेकिन पूर्व विधायक पारस सकलेचा और नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा ने इसे गलत बताते हुए कहा कि एक भी भवन मालिक को सूचना पत्र नहीं दिया गया है।  

 नियमों की अनदेखी और न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन  

ज्ञापन में कहा गया कि संपत्ति कर के पुनर्निर्धारण और मूल्यांकन से पहले जनता को सूचित करना और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर देना आवश्यक था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा, भवन मालिकों को बढ़े हुए कर के खिलाफ अपील करने का मौका भी नहीं मिला, जिससे वे जिला न्यायालय में भी वाद दायर नहीं कर सकते।  

नगर निगम को चेतावनी – अवैध वसूली बंद करो वरना आंदोलन होगा  

कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम प्रशासन को अवैध वसूली तुरंत रोकने की चेतावनी दी। यदि वसूली जारी रही, तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर बड़ा जन आंदोलन करेंगे।  

प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रहे शामिल  

इस विरोध प्रदर्शन में नगर निगम पार्षद दल उपनेता कमरुद्दीन कछवाय, कार्यवाहक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह अठाना, राजीव रावत, सैयद वुसत, बसंत पंड्या, वीरेंद्र प्रताप सिंह, जोएब आरिफ, वहीद शैरानी, नासिर कुरेशी, सलीम भगवान, केसर बाई, किशन भगिनामा, कविता महावर, हितेश पेमाल, भावना पेमाल, सोनू व्यास, इक्का बेलूत, इकरार चौधरी, रशीद अंसारी, रमेश शर्मा, डॉक्टर मुस्तफा, राजेश प्रजापत, अन्नू धभाई, रुखसाना खान, राजकुमार जैन लाला सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Ratlam News: नगर निगम की कार्रवाई: बकाया नहीं चुकाने पर 3 दुकानें सील, 3.08 लाख की वसूली  

रतलाम- पब्लिक वार्ता,

न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: नगर निगम रतलाम द्वारा बकाया किराया वसूली की कार्रवाई तेज कर दी गई है। निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट के निर्देशानुसार राजस्व विभाग ने बकाया किराया जमा नहीं करने पर 3 दुकानों को सील कर दिया, साथ ही 3.08 लाख रुपये की वसूली की गई।  

राजस्व अमले ने तिलक मार्केट में मोहम्मद सलीम और माणक चौक में मेसर्स अली हुसैन व सुधा-रामचंद्र की दुकान को सील किया। निगम की ओर से स्पष्ट किया गया है कि बकाया किराया जमा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।  

पिछले दो दिनों में 6 दुकानों और 2 गुमटियों को सील किया गया है। इस दौरान कुल 6.96 लाख रुपये की वसूली की गई। नगर निगम द्वारा दुकानदारों से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द अपने बकाया का भुगतान करें अन्यथा उनकी दुकानों को सील किया जा सकता है।  

8 मार्च को नेशनल लोक अदालत: संपत्तिकर और जलकर बकायादारों को राहत  

रतलाम, 6 मार्च। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 8 मार्च शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान संपत्तिकर और जलकर बकायादारों को अधिभार सरचार्ज में छूट दी जाएगी।  

बकायादार नगर निगम कार्यालय फायर स्टेशन भवन के पास और जिला न्यायालय परिसर में आयोजित शिविर में बकाया राशि जमा कर सकते हैं।  

छूट की प्रमुख शर्तें:  

₹50000 तक के संपत्तिकर बकाया पर 100 प्रतिशत अधिभार छूट  

₹10000 तक के जलकर बकाया पर 100 प्रतिशत अधिभार छूट  

₹50000 से 100000 के संपत्तिकर बकाया पर 50 प्रतिशत अधिभार छूट  

₹10000 से 50000 के जलकर बकाया पर 75 प्रतिशत अधिभार छूट  

₹100000 से अधिक के संपत्तिकर बकाया पर 25 प्रतिशत अधिभार छूट  

₹50000 से अधिक के जलकर बकाया पर 50 प्रतिशत अधिभार छूट  

यह छूट सिर्फ 8 मार्च 2025 की नेशनल लोक अदालत के लिए मान्य होगी और केवल वर्ष 2023-24 तक की बकाया राशि पर लागू होगी।  

नगर निगम ने बकायादारों से अपील की है कि वे इस एकदिवसीय विशेष अवसर का लाभ उठाकर अपनी बकाया राशि जमा करें और अधिभार में दी जा रही छूट का फायदा उठाएं।