Ratlam News: तीन लोगों पर जानलेवा हमला: आरोपी अभय पितलिया को तीन अलग-अलग मामलों में 6-6 वर्ष की सजा
रतलाम- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: नाहरपुरा क्षेत्र में तीन व्यक्तियों पर जानलेवा हमला करने के आरोपित अभय उर्फ अब्बू पितलिया को न्यायालय ने गंभीर धाराओं में दोषी पाते हुए तीन अलग-अलग काउंट में 6-6 वर्ष के सश्रम कारावास, कुल ₹9000 अर्थदंड, तथा आयुध अधिनियम की धारा 25(1B) के तहत अतिरिक्त 2 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹1000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री निर्मल मंडोरिया द्वारा सुनाया गया। प्रकरण में पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने की। घटना का विवरण फरियादी हरीश ने 25 मार्च 2019 की शाम 6 बजे सिविल हॉस्पिटल रतलाम में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।फरियादी के अनुसार— थाना माणक चौक ने धारा 307, 294 भादवि के तहत मामला दर्ज किया। क्रॉस केस भी दर्ज हुआ था इसी विवाद में आरोपी अभय की रिपोर्ट परगोवर्धन चौहान, हरीश चौहान और विमल चौहान के विरुद्धधारा 323, 294 भादवि के तहत क्रॉस प्रकरण दर्ज किया गया। दोनों मामलों का विचारण एक साथ अष्टम जिला एवं सत्र न्यायालय में हुआ। न्यायालय का फैसला मुख्य आरोपित अभय उर्फ अब्बू पितलिया को— क्रॉस केस में गोवर्धन, हरीश व विमल चौहान को— पैरवी पूरे प्रकरण में सफल पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई।