MP News: अनियमितताओं के आरोपों में घिरे जामथून के सरपंच, गवानी पड़ गई सरपंची

रतलाम- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। MP News: जनपद पंचायत रतलाम की ग्राम पंचायत जामथून के सरपंच कचरू डाबी को विभिन्न अनियमितताओं के चलते उनके पद से हटा दिया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शृंगार श्रीवास्तव ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत यह कार्रवाई की है।   6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध   इस आदेश के तहत, कचरू डाबी अब किसी भी पंचायत के सदस्य नहीं रहेंगे और अगले 6 वर्षों तक किसी भी पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे।   शिकायतों के बाद हुई कार्रवाई   आधिकारिक आदेश के अनुसार, सरपंच कचरू डाबी अपने पद के दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे थे। उन पर अनियमितताओं, लापरवाही, स्वच्छंदचारिता और उदासीनता का आरोप लगा था। इन मामलों को लेकर कई शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं, जिनकी जांच के बाद यह निर्णय लिया गया।   सरपंच पद से हटाने का कानूनी आधार   मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के अनुसार, यदि कोई सरपंच या जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही करता है या अनियमितता बरतता है, तो उसे पद से हटाया जा सकता है।  

Ratlam News: थाना बाजना पुलिस ने ‘ऑपरेशन मुस्कान’ के तहत 4 नाबालिग बालिकाओं को सकुशल किया दस्तयाब, परिजनों के चेहरे पर लौटी खुशी  

रतलाम- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Ratlam News:  पुलिस मुख्यालय द्वारा गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन मुस्कान के तहत थाना बाजना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार (भा.पु.से.) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा एवं एसडीओपी सैलाना श्रीमति नीलम बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक रणजीत सिंगार के नेतृत्व में गठित टीम ने अपहृत हुई चार नाबालिग बालिकाओं को सकुशल दस्तयाब कर उनके परिजनों को सौंप दिया।   घटनाओं का संक्षिप्त विवरण   1. अपराध क्रमांक 25/2024   धारा 363 भादवि   रिपोर्ट दिनांक 29.01.2024   दस्तयाबी दिनांक 25.02.2025   आरोपी दिलीप पिता गज्जा भाभर, निवासी ग्राम कण्जीया, थाना पाटन, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान   2. अपराध क्रमांक 447/2024   धारा 137(2) बीएनएस   रिपोर्ट दिनांक 06.09.2024   दस्तयाबी दिनांक 25.02.2025   आरोपी जितेन्द्र पिता पुना जी पारगी, निवासी ग्राम कुपडाछत्री, थाना बाजना   3. अपराध क्रमांक 660/2024   धारा 137(2) बीएनएस   रिपोर्ट दिनांक 14.02.2024   दस्तयाबी दिनांक 25.02.2025   आरोपी जग्गु पिता धिरिया चारेल, निवासी ग्राम कुपडाछत्री   4. अपराध क्रमांक 663/2024   धारा 137(2) बीएनएस   रिपोर्ट दिनांक 17.12.2024   दस्तयाबी दिनांक 25.02.2025   आरोपी राकेश पिता रामा भगौरा, निवासी ग्राम राजाखोरा माताजी, थाना शिवगढ़   थाना बाजना पुलिस की सराहनीय भूमिका   बालिकाओं को सकुशल दस्तयाब करने में निरीक्षक रणजीत सिंगार (थाना प्रभारी बाजना), निरीक्षक पार्वती गौड (रक्षित केंद्र), उनि देवालाल गुर्जर, उनि कान्तिलाल सोनार्थी, सउनि काशीराम अलावे, सउनि योगेश निनामा, आर 1165 दरबार जमरा, आर 1136 किशन मचार, आर 832 सन्नी मईडा, आर 954 प्रेमसिंह निनामा, आर 842 दीपक बैरावत, म आर 1023 सुनीता भूरिया, म आर 1077 सपना पारगी एवं सायबर सेल के प्रआर मनमोहन शर्मा, आर मयंक व्यास, आर तुषार सिसोदिया की अहम भूमिका रही।   पुलिस की इस सफलता से परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। थाना बाजना पुलिस की त्वरित कार्रवाई एवं सतर्कता के चलते बालिकाओं को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया गया, जिससे परिजनों ने राहत की सांस ली।

Ratlam News: डॉल्फिन स्वीमिंग पूल और होटल प्रिंस प्लाजा को कोर्ट से झटका, स्टे हुआ खारिज

हॉस्टल की अनुमति पर बना होटल, बिना अनुमति संचालित हो रहा स्वीमिंग पूल, गार्डन और स्पॉ सेंटर   रतलाम- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: रतलाम नगर निगम के शासकीय बगीचे की जमीन पर डॉल्फिन स्वीमिंग पूल और होटल प्रिंस प्लाजा के अवैध कब्जे को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने होटल और स्वीमिंग पूल संचालकों द्वारा नगर निगम के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही इन पर लगे स्टे को भी कोर्ट ने हटा दिया है।   हॉस्टल की अनुमति लेकर बनाया होटल   नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार, होटल प्रिंस प्लाजा की मालिक स्नेहलता पति सुभाष सिंह ने भवन निर्माण के लिए हॉस्टल की अनुमति ली थी। लेकिन बाद में इस भवन को कमर्शियल रूप देकर होटल में बदल दिया गया। राजनीतिक दबाव के कारण वर्षों तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इतना ही नहीं, होटल के लिए बिजली की डीपी भी सरकारी जमीन पर नियमों के खिलाफ स्थापित कराई गई थी।   बिना अनुमति संचालित हो रहा डॉल्फिन स्वीमिंग पूल, गार्डन और स्पॉ सेंटर   नगर निगम के अधिवक्ता वीरेंद्र पाटीदार ने न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए बताया कि डॉल्फिन स्वीमिंग पूल वर्ष 2010 से संचालित है, लेकिन इसकी कोई वैधानिक अनुमति नहीं ली गई।   डॉल्फिन स्वीमिंग पूल में अब तक दो बच्चों की डूबकर मौत हो चुकी है, एक घटना 22 अप्रैल 2015 और दूसरी 19 मई 2024 को हुई थी। इसके बावजूद पूल का संचालन जारी रहा।   इसके अलावा, डॉल्फिन स्वीमिंग पूल के पास शुभ-लग्न गार्डन और एक स्पॉ सेंटर भी बिना अनुमति के संचालित किया जा रहा था।   नगर निगम की कार्रवाई पर कोर्ट की मुहर   नगर निगम ने जब सरकारी बगीचे की जमीन का अधिग्रहण कर वहां बगीचे का निर्माण शुरू किया, तब डॉल्फिन स्वीमिंग पूल संचालक विजयशंकर पांडे और होटल प्रिंस प्लाजा की मालिक स्नेहलता सिंह ने न्यायालय में याचिका दायर कर स्टे की मांग की थी।   हालांकि, न्यायालय ने सुनवाई के बाद स्टे को खारिज कर दिया और नगर निगम के पक्ष में फैसला सुनाया। अब नगर निगम इस अवैध कब्जे पर आगे की कार्रवाई कर सकता है।  

Ratlam News: रतलाम पुलिस ने 47 दोपहिया वाहन जप्त किए, चोरी की आशंका में कार्रवाई

रतलाम- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर चोरी तथा अन्य मामलों में 47 दोपहिया वाहन जप्त किए गए हैं।   अभियान के दौरान जप्त वाहन   पुलिस के अनुसार, विभिन्न प्रकरणों में आरोपियों से बरामद वाहनों की जांच के दौरान वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिससे उनकी चोरी की आशंका हुई। इसके चलते पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत वाहन जप्त किए हैं।   1. एसडीओपी जावरा अनुभाग      – थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा – धारा 303(2) BNS के तहत 17 दोपहिया वाहन      – थाना बड़ावदा – धारा 303(2) BNS के तहत 01 दोपहिया वाहन   2. एसडीओपी आलोट अनुभाग      – थाना आलोट – धारा 35 (1)ई, 106 BNSS, 303(2) BNS के तहत 01 दोपहिया वाहन      – थाना ताल – धारा 303(2) BNS के तहत 01 दोपहिया वाहन   3. एसडीओपी रतलाम ग्रामीण अनुभाग      – थाना बिलपांक – धारा 303(2) BNS के तहत 10 दोपहिया वाहन      – थाना नामली – धारा 331(4), 305(ऐ) BNS एवं धारा 35(1)ई, 106 BNSS के तहत 04 दोपहिया वाहन   4. सीएसपी जावरा अनुभाग      – थाना जावरा शहर – धारा 331, 305 BNS एवं 303(2) BNS के तहत 02 दोपहिया वाहन      – थाना कालूखेड़ा – धारा 303(2) BNS के तहत 01 दोपहिया वाहन      – थाना रिंगनोद – 01 दोपहिया वाहन जप्त   5. नगर पुलिस अधीक्षक रतलाम      – थाना माणकचौक – धारा 302(2) BNS के तहत 01 दोपहिया वाहन      – थाना स्टेशन रोड – चोरी की आशंका में 02 दोपहिया वाहन      – थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम – धारा 106 BNSS के तहत 06 दोपहिया वाहन   पुलिस की अपील   रतलाम पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी का वाहन चोरी हुआ है या लापता है, तो वे संबंधित थाने में संपर्क कर सकते हैं। पुलिस द्वारा बरामद वाहनों की पहचान की जा सकती है।

MP News: शिवलिंग का अपमान करने वाले गुंडे इमरान सुक्का को कोर्ट ले जाते समय लोगों ने पिटा, हिंदू संगठनों में आक्रोश

रतलाम- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। MP News: मध्यप्रदेश के रतलाम में धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करने वाले इमरान उर्फ सुक्का नाम के हिस्ट्रीशीटर गुंडे की जनता ने जमकर पिटाई कर दी। इमरान पर आरोप है कि उसने शिवलिंग पर पैर रखकर एक आपत्तिजनक रील बनाई थी, जिसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इस घटना के सामने आते ही हिंदू धर्म के लोगों में भारी आक्रोश फैल गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया।   कोर्ट पेशी के बाद मेडिकल के दौरान हुई पिटाई गुरुवार को पुलिस ने इमरान को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसे मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। जैसे ही पुलिस आरोपी को अस्पताल परिसर में लेकर पहुंची, वहां मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भीड़ ने इमरान पर अचानक हमला कर दिया और लात-घूंसे बरसाने लगे। इस चंद सेकंड के अप्रत्याशित हमले से पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। किसी तरह पुलिस ने बीच-बचाव कर इमरान को भीड़ से बचाया और अस्पताल चौकी के एक कमरे में बंद कर दिया।   शिवलिंग पर पैर रखकर बनाई थी रील, हुआ विरोध जानकारी के मुताबिक, इमरान ने शिवलिंग पर पैर रखकर एक वीडियो बनाया था और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो वायरल होते ही हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। डीडीनगर निवासी महावीर बामनिया ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इमरान को बुधवार रात ही गिरफ्तार कर लिया।   सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो इमरान की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।   पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी पुलिस ने इमरान के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में मामला दर्ज किया है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट न करने की चेतावनी दी है। एसपी ने उसके खिलाफ रासुका लगाने की तैयारी कर ली है।

MP News: आजीवन कारावास की सजा काट रहे पति को हाइकोर्ट से मिली जमानत, पत्नी की हत्या का है आरोप

रतलाम/ इंदौर – पब्लिक वार्ता, जयदीप गुर्जर। MP News: जीआरपी थाना रतलाम में वर्ष 2020 में दर्ज पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी विकास टाक को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इस मामले में रतलाम जिला कोर्ट में पंचम सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र भदकारिया द्वारा 10 अक्टूबर 2023 को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आरोपी ने अपनी सजा के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इंदौर में अपील दायर की थी। आरोपी की ओर से एडवोकेट अभिषेक त्रिपाठी ने पैरवी की। त्रिपाठी ने बताया 17 जनवरी 2025 को मामले की सुनवाई डिवीजन बेंच के जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रणय वर्मा के समक्ष हुई। एडवोकेट त्रिपाठी ने अदालत के समक्ष तथ्यों और दलीलों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया, जिसके बाद डिवीजन बेंच ने आरोपी के जमानत आवेदन को स्वीकार कर लिया। गौरतलब है कि इससे पहले भी आरोपी को इलाज के लिए दो बार अंतरिम जमानत दी जा चुकी थी। उच्च न्यायालय के इस निर्णय से मामले में एक नया मोड़ आया है।

Ratlam News: बच्चों की गवाही ने दिलाई मां के हत्यारे को सजा; पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद

रतलाम – पब्लिक वार्ता,जयदीप गुर्जर। Ratlam News: पत्नी के अवैध संबंधों की शंका में उसकी गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया की अदालत ने सुनाया। फैसले की खास बात यह रही की कोर्ट ने नाबालिग बेटे-बेटी के बयान पर सजा दी। साथ ही 5 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने की। क्या है मामलाअतिरिक्त लोक अभियोजक संजीवसिंह चौहान ने बताया कि घटना 13 अक्टूबर 2019 की है। मृतका नाजमीन की मां शहनाज (प्रतापगढ़ राजस्थान) ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी का निकाह 15 साल पहले आरोपी अनीस कुरैशी निवासी बांसवाड़ा से हुआ था। आरोपी को पत्नी नाजमीन और मकान मालिक सलीम के अवैध संबंधों का शक था। इस कारण उनका अक्सर झगड़ा होता था। अनीस ने उसे फोन मर बताया था की मृतिका नाजमीन का रतलाम के हाट रॉड निवासी मकान मालिक सलीम से अवैध संबंध है। जिस पर दोनों को समझाया था। जिसके बाद उसे कॉल पर बेटी नाजमीन की हत्या की जानकारी मिली। जिसके बाद थाना स्टेशन रोड पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। कोर्ट में बेटी व बेटे ने बताया की घटना वाली रात झगड़े के दौरान मां नाजमीन ने कहा कि वह अनीस के साथ नहीं रहना चाहती और सलीम के साथ रहेगी। इससे गुस्साए अनीस ने नाजमीन का गला दबाकर हत्या कर दी। 18 गवाह हुए पेशमृतका की बेटी और बेटे ने कोर्ट में बयान दिए कि उनके पिता ने गला दबाकर उनकी मां की जान ली। पड़ोसी ने भी घटना की पुष्टि की। अभियोजन पक्ष ने मामले में 18 गवाहों को पेश किया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी अनीस कुरैशी को दोषी मानते हुए उम्रकैद और 5 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट में 18 गवाह पेश किए गए। मृतक के नाबालिग बेटे और बेटी के बयान अहम माने गए। इन्होंने गला दबाकर हत्या करना बताया था। कोर्ट ने अनीस (40) पिता मोहम्मद शरीफ कुरैशी निवासी कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा वर्तमान निवासी धबाईजी का वास रतलाम को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा दी।

Ratlam News: खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश जमरा निलंबित, आदेश की अवहेलना पर कलेक्टर ने की कार्रवाई

रतलाम – पब्लिक वार्ता,न्यूज़ डेस्क| Ratlam News: रतलाम जिले के कलेक्टर राजेश बाथम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश जमरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि जमरा को अनुभाग आलोट और जावरा में खाद्य सुरक्षा का कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद वे लगातार रतलाम शहर अनुभाग में ही कार्य कर रहे थे। इस अवहेलना पर कलेक्टर द्वारा उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर निलंबन का कदम उठाया गया। कलेक्टर के अनुसार, जमरा के इस अनुशासनहीन आचरण के कारण आलोट और जावरा में खाद्य सुरक्षा का कार्य बाधित हो रहा था, जिससे यह कदाचार की श्रेणी में आता है। जमरा का निलंबन आदेश प्रशासनिक सख्ती और पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही को लेकर कलेक्टर कार्यालय की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

Ratlam News: रतलाम पुलिस की क्राइम मीटिंग हुई, एसपी ने 26 पॉइंट दिए जिन पर होगी पुलिसिंग

रतलाम – पब्लिक वार्ता,जयदीप गुर्जर। Ratlam News: एसपी अमित कुमार ने गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम में जिले के सभी पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक यानी क्राइम मीटिंग आयोजित की। बैठक में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों की कानून व्यवस्था और अपराधों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही आगामी त्योहारों जैसे धनतेरस और दीपावली के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को त्योहारों के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए और कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए। इनमें थाना क्षेत्र में नियमित गश्त, अवैध गतिविधियों पर सख्ती, असामाजिक तत्वों पर नजर, धोखाधड़ी और गंभीर अपराधों का त्वरित समाधान, और स्थायी वारंटियों की धरपकड़ शामिल है। एसपी ने थाना प्रभारियों व स्टाफ के लिए 27 पॉइन्ट तैयार किए है। जिसके अनुसार पुलिसिंग होगी। कार्य में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात भी एसपी ने कही। अपराधियों की निगरानी और कानून व्यवस्था की सख्तीबैठक में एसपी ने जोर देकर कहा कि सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से भ्रमण करेंगे और अवैध गतिविधियों जैसे शराब, जुआ, सट्टा, और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने खुले में शराब पीने वालों और असामाजिक तत्वों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। छोटी से छोटी सूचना को गंभीरता से लेकर त्वरित कार्रवाई करने पर जोर देते हुए एसपी ने कहा कि पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम बेहद त्वरित होना चाहिए। चोरी और लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विशेष गश्त करने के निर्देश भी दिए गए। दीपावली के लिए विशेष निर्देशदीपावली के दृष्टिगत एसपी ने पटाखा विक्रेताओं की बैठक कर सुरक्षा निर्देश देने का आदेश दिया। इसके अलावा, पुलिस को त्योहारों के दौरान गश्त बढ़ाने और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही, महिला संबंधी अपराधों का 60 दिन के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। एसपी ने कहा कि नारकोटिक्स अपराधियों के खिलाफ संपत्ति अटैच की जाएगी और गोवंश तस्करी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में एडिशनल एसपी रतलाम राकेश खाखा समेत जिले के सभी पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी उपस्थित रहे। इन 27 बिंदुओं को करवाया नोट डाउन1. सभी थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में नियमित रूप से भ्रमण करेंगे।2. अवैध गतिविधियों शराब, जुआ सट्टा, मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ और सख्ती से कार्रवाई की जाए।3. खुले में शराब पीने वालों, असामाजिक तत्वों और दहशत फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाए।4. धोखाधड़ी के गंभीर अपराधों के शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए।5. छोटी से छोटी सूचना को गंभीरता से लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। किसी भी सूचना पर पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम त्वरित होना चाहिए।6. स्थाई वारण्टी-गिरफ़्तारी वारंटियों की भी धरपकड़ करने के निर्देश दिए गए।7. थाना स्तर पर पेट्रोल पंप संचालकों, एटीएम बैंक के सुरक्षाकर्मियों, मंदिर समिति पुजारियों की बैठक आयोजित कर आवश्यक समझाइश प्रदान करेंगे।8. थाना क्षेत्र के होटल, ढाबों एवं रेस्टोरेंट्स की नियमित चेकिंग की जाए।9. थाना क्षेत्र के बस स्टैंड रेलवे स्टेशन की नियमित चेकिंग करेंगे।10. चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु रात्रि गश्त एवं प्रभात गश्त में विशेष सतर्कता बरतेगे।11. थाना क्षेत्र में अवैधानिक लाउड स्पीकर के उपयोग पर कार्यवाही करेंगे।12. थाना क्षेत्र में आने वाले बाहरी व्यापारियों, मुसाफिरों, संदिग्ध फेरी वालों आदि पर निगरानी रखेंगे।13. थाने पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का कैंप लगाकर शीघ्रता से संतुष्टिपूर्वक निराकरण करेंगे।14. दीपावली पर्व के दृष्टिगत पटाखा विक्रेताओं की बैठक लेकर सुरक्षा के संबंध में आवश्यक निर्देश देगे।15. महिला संबंधी अपराधों का पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार 60 दिवस के भीतर निराकरण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।16. चोरी एवं लूट के पुराने ब्लैक स्पॉट को चिह्नित कर क्षेत्र में पुलिस की गश्त एवं सीसीटीवी कैमरे लगवाने की समझाइश दी जाए।17. गंभीर एवं आदतन अपराधियों की जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही करेंगे।18. नारकोटिक्स के अपराधों स फि मा की कार्यवाही कर संपत्ति अटैच करेंगे। आरोपियों का डोजियार तैयार करेंगे।19. गोवंश तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु कार्यवाही करेंगे। गोवंश के 10 वर्ष तक के पुराने आरोपियों पर निगरानी रखेंगे।20. नशे में वाहन चलाने वालों विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करेंगे। 21. थाने पर प्राप्त होने वाले चरित्र सत्यापन के आवेदनों का 15 दिवस के भीतर निराकरण करेंगे।22. थाना क्षेत्र के घरेलू नौकरों, किरायेदारों की जानकारी रखेंगे।23.थाना क्षेत्र के जिलाबदर आरोपियों की नियमित चेकिंग करेंगे।24. आपराधिक प्रवृत्ति में शामिल रहने वाली गैंग सांसी, पारदी, कंजर की क्षेत्र में आवाजाही पर निगरानी रखेंगे।25. नाबालिक बालिकाओं की दस्तयबी के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।26. सभी थाना प्रभारी अपने थाना क्षेत्र के आसूचना संकलन को और मजबूत करे।

lawrance bishnoi: लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को मिलेगा 1 करोड़ 11 लाख का इनाम, क्षत्रिय करणी सेना का ऐलान

नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता,न्यूज़ डेस्क : lawrance bishnoi: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर पर इनाम की घोषणा करते हुए क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत ने एक बड़ा ऐलान किया है। शेखावत ने कहा कि यदि कोई पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करता है, तो उसे 1 करोड़ 11 लाख, 11 हजार 1 सौ 11 रुपए का इनाम दिया जाएगा। यह घोषणा उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो के माध्यम से की है। गोगामेड़ी की हत्या का आरोप शेखावत ने इस इनाम की घोषणा करते हुए कहा कि बिश्नोई पर क्षत्रिय करणी सेना के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कराने का आरोप है। पिछले साल 5 दिसंबर 2023 को राजस्थान के जयपुर में गोगामेड़ी की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। गैंग के सदस्य गोल्डी बराड़ ने दावा किया था कि गोगामेड़ी उनके कामकाज में अड़चन डाल रहे थे और उन्हें चेतावनी देने के बाद उनकी हत्या कराई गई। शेखावत ने अपने बयान में कहा, “हमारे आदरणीय सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। अब हमें भयभीत नहीं, भयमुक्त भारत चाहिए। जो भी पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उसे करणी सेना की ओर से 1 करोड़ 11 लाख, 11 हजार 1 सौ 11 रुपए का इनाम दिया जाएगा।” करणी सेना की केंद्र सरकार से मांगकरणी सेना ने केंद्र सरकार से भी यह मांग की है कि जल्द से जल्द लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर किया जाए, ताकि देश को गैंगस्टर के आतंक से मुक्ति मिल सके। इस संबंध में शेखावत ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर भी एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है। गुजरात की जेल में बंद है बिश्नोईलॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की जेल में बंद है और उस पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बिश्नोई का नाम कई हाई-प्रोफाइल मामलों में भी सामने आया है, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मामला प्रमुख है। करणी सेना द्वारा किए गए इस इनाम के ऐलान के बाद यह मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है और देखना होगा कि इस पर केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियां क्या कदम उठाती हैं।